24 घंटे में एक बार कट गया चालान तो बिना डॉक्यूमेंट टेंशन फ्री चलाओ गाड़ी... ऐसा सोचने वाले रहें अब सावधान
Traffic Rules : भारत में बनाए गए मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का पालन हर व्यक्ति को करना होता है और अगर कोई व्यक्ति इनका उल्लंघन करता है तो पुलिस चालान काट सकती है। इसके बावजूद, लोग इन नियमों का पालन न करके कार या बाइक चलाते हैं। लोगों का मानना है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा 24 घंटों में सिर्फ एक ही बार चलान को काटा जा सकता है। मगर यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है।
मोटर व्हीकल एक्ट में कई नियम ऐसे भी हैं, जिनको तोड़ने पर चालान हर बार कटता है। लोगों का मानना है कि एक बार चालान कटने पर 24 घंटों में फिर से चालान नहीं काटा जाता है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि यह बात किन नियमों पर लागू होती है।
मोटर व्हीकल एक्ट में शामिल है, ये नियम
यह सच है कि एक दिन में सिर्फ एक बार मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ नियमों को तोड़ने पर चालान कटता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नियम हर समय सही होता हैं। बल्कि, कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जिन्हें जितनी बार तोड़ा जाता है उतनी ही बार चालान कटता है। अगर आप अपनी बाइक या स्कूटर पर बिना हेलमेट के बाहर निकले हैं, तो यह चालान दिन में सिर्फ एक बार ही कटेगा।
इन नियमों पर कटता है, बार-बार चालान
नियमों का उल्लंघन एक दिन में कई बार हो सकता है। जिसमें, ओवर स्पीडिंग और सीट बेल्ट ना लगाना शामिल है। अगर, आपके द्वारा गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चलान कटा है। और दोबारा भी ट्रैफिक पुलिस ने आपके बिना सीट बेल्ट लगाए देख लिया है, तो ऐसी स्थिति में आपका चलन फिर से कट सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसको जान बूझकर की जाने वाली गलती माना जाता है।