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UP में बदल गए शराब पीने के नियम, अब इन जगहों पर होगी बिक्री

UP News : 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है, इसलिए कई नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। साथ ही शराब पीने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। यूपी में आज से शराब पीने के नियम बदल गए हैं। शराब की दुकाने खोलने के नियम भी बदले गए हैं। नीचे खबर देखें, और क्या बदलाव हुए हैं: 

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UP में बदल गए शराब पीने के नियम, अब इन जगहों पर होगी बिक्री

Uttar Pradesh News : 1 अप्रैल से शराब की बिक्री से जुड़े कई नियमों में भी बदलाव होंगे। एक अप्रैल से कानपुर मेट्रो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर भी शराब खरीदने की अनुमति मिलेगी। इसके लिए विशिष्ट क्षेत्रों में प्रीमियर बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। नए नियमों के अनुसार, बीयर दुकानदार 20 मीटर की दूरी पर बीयर पिला सकते हैं। 100 वर्ग फीट का क्षेत्र बनाना उनका अधिकार होगा। उनको पांच हजार रुपये प्रति वर्ष का परमिट शुल्क चुकाना होगा।

1 अप्रैल से अंग्रेजी, देसी और मैकडॉवल नंबर वन के दामों में कोई बदलाव नहीं होगा। अब छह के बजाय बारह घंटे का अस्थायी लाइसेंस घर या बाहर किसी भी कार्यक्रम में मिलेगा। 12 बजे के बाद कोई शराब नहीं पिया जाएगा। जिला आबकारी अधिकारी प्रगल्भ लवानिया ने कहा कि देसी शराब की बिक्री अब पांच होगी। जिससे विक्रेता अतिरिक्त भुगतान नहीं कर सकते।

बार वाले दो बजे तक शराब पिला सकेंगे

बार में सिर्फ दोपहर 12 बजे तक ही शराब पीने की अनुमति थी। अब बार में रात दो बजे तक शराब पीने की अनुमति होगी। रात 12 से एक बजे तक शराब पिलाने के लिए 1.25 लाख रुपये और एक से दो बजे तक शराब पिलाने के लिए 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त भुगतान करना होगा। स्वीमिंग पूल, लॉन या छत के बाहर बार मालिक शराब पिलाने के लिए अतिरिक्त काउंटर भी लगा सकते हैं। इसके लिए अतिरिक्त 2.50 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।

ये दिए गए अन्य आदेश 

- नवीनीकरण दुकान के मालिक शुरुआती स्टॉक को स्टाम्प पर देकर उसमें नई स्लिप लगाकर बेचेंगे।
- नई दुकानों में पुरानी मदिरा, बीयर, नई पाई जानी चाहिए
- फुटकर, थोक दुकानदार वर्ष 2022-23 से पूर्व की निर्मित शराब नष्ट कराएंगे। इनका रोलओवर नहीं होगा (समुद्रपार आयातित शराब को छोड़), देशी शराब के थोक दुकानदार वर्ष 2023-24 का अवशेष स्टॉक नष्ट कराएंगे।
- सभी दुकानों में कैमरे, डिस्प्ले, दुकानों के बोर्ड में कंपनी नहीं दुकानों का नाम लिखेंगे।