व्हीकल चालान में बड़ी राहत, जुर्माना राशि घटाई गई, पुलिस के साथ यह अफसर कर सकेंगे चालान,

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में यातायात नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले भारी जुर्माने में राहत दी है. सीएम मनोहर लाल सरकार ने ट्रैफिक नियमों के 5 तरह के उल्लंघन के लिए लगने वाले जुर्माने कर राशि में छूट दी है. मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए सभी तरह के चालान मौके पर ही
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व्हीकल चालान में बड़ी राहत, जुर्माना राशि घटाई गई, पुलिस के साथ यह अफसर कर सकेंगे चालान,

हरियाणा  सरकार ने प्रदेश में यातायात नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले भारी जुर्माने में राहत दी है. सीएम मनोहर लाल सरकार ने ट्रैफिक नियमों के 5 तरह के उल्‍लंघन के लिए लगने वाले जुर्माने कर राशि में छूट दी है.

मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए सभी तरह के चालान मौके पर ही भरने की सुविधा दी गई है. इन चालान को भरने के लिए किसी दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा. परिवहन महकमे ने ट्रैफिक नियमों में 5 तरह के उल्लंघन के मामलों में चालान राशि कम करने का निर्णय भी लिया है.

व्हीकल चालान में बड़ी राहत, जुर्माना राशि घटाई गई, पुलिस के साथ यह अफसर कर सकेंगे चालान,
ट्रैफिक पुलिस

इसके तहत मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184, 190 (2), 192, 194 (1ए) और 194 (एफ) शामिल है जिसमें जुर्माना राशि केंद्र की तरफ से तय राशि से कम की जाएगी. धारा 184 में खतरनाक ड्राइविंग, वाहन चलाते हुए मोबाइल का प्रयोग, टीवी-वीडियो देखना शामिल है। धारा 190 (2) में ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण, 192 में ओवरलोडिंग, 194 (1ए) में ओवर साइज वाहन और 194 (एफ) में प्रतिबंधित जोन में हार्न का प्रयोग करना शामिल है.

जानकारी बता दें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सिर्फ जिला प्रशासन, परिवहन विभाग के अधिकारी और पुलिस अधिकारी ही चालान कर सकेंगे. प्रदेश सरकार ने पहले दूसरे विभागों के अधिकारियों को भी चालान करने को शक्तियां दी थी, मगर अब इसे वापस ले लिया गया है.

अब अफसर कर सकते है आपका चालान

वहीं जानकारी बता दें की मोटर वाहन विभाग का पुनर्गठन किया गया है और इसके तहत अलग-अलग अफसरों को चालान करने की पावर दी गई है. इनमें परिवहन आयुक्त, परिवहन महानिदेशक, निदेशक, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला उपायुक्त, अतिरिक्त/संयुक्त परिवहन आयुक्त, अतिरिक्त/संयुक्त परिवहन निदेशक, एसडीएम, आरटीए सचिव, सिटी मजिस्ट्रेट, रोडवेज महाप्रबंधक, फ्लाइंग स्क्वायड अफसर, यातायात प्रबंधक, मोटर व्हीकल अफसर (एनफोर्समेंट), मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एनफोर्समेंट), आरटीए सहायक सचिव शामिल हैं जो मोटर वाहन विभाग के अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे. पुलिस विभाग के एएसआइ रैंक से ऊपर के अफसरों को भी शहरों और कस्बों के बाहर चालान अधिकारी माना जाएगा.

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