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बाइक पर पिछली सवारी के बैठाने का तरीका बदल गया है, अब सरकार का यह नियम रहेगा लागू

The Chopal , New Delhi Bike New Rules : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सुरक्षा को मद्देनज़र रखकर कई नियमों में बदलाव किये हैं. वहीं, कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं. मंत्रालय की नई गाइडलाइन मोटरसाइकिल की सवारी करने वाले लोगों के लिए जारी की है. इस गाइडलाइन में बताया गया है
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बाइक पर पिछली सवारी के बैठाने का तरीका बदल गया है, अब सरकार का यह नियम रहेगा लागू

The Chopal , New Delhi 

Bike New Rules : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सुरक्षा को मद्देनज़र रखकर कई नियमों में बदलाव किये हैं. वहीं, कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं. मंत्रालय की नई गाइडलाइन मोटरसाइकिल की सवारी करने वाले लोगों के लिए जारी की है. इस गाइडलाइन में बताया गया है कि बाइक ड्राइवर के ​पीछे की सीट पर बैठने वाले लोगों को किन नियमों को फॉलो करना है. देखें,

बाइक पर पिछली सवारी के बैठाने का तरीका बदल गया है, अब सरकार का यह नियम रहेगा लागू
सांकेतिक तस्वीर

1. ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड

सरकार के मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड जरूरी है. हैंड होल्ड पीछे बैठे सवारी की सेफ्टी के लिए है. बाइक ड्राइवर के अचानक ब्रेक मारने की स्थिति में हैंड होल्ड काफी मददगार साबित होता है. अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं होती थी. इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले कि लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझे.

2. मोटरसाइकिल के टायर को लेकर नियम,

साथ ही सरकार ने टायर को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है. इस सिस्टम में सेंसर के जरिए ड्राइवर को ये जानकारी मिल जाती है कि गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या है. इसके साथ ही मंत्रालय ने टायर मरम्मत किट की भी अनुशंसा की है. इसके लागू होने के बाद गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर की जरूरत नहीं होगी.

3. हल्का कंटेनर लगाने के भी निर्देश

सरकार के मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं. इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगा. अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी. मतलब कोई दूसरा सवारी बाइक पर नहीं होगा. वहीं, अगर पिछली सवारी के स्थान के पीछे लगाने की स्थिति में दूसरे व्यक्ति को बाइक पर बैठने की इजाजत होगी. अगर कोई दूसरा सवारी बाइक पर बैठता है तो ये नियम उल्लंघन माना जाएगा. Bike New Rules

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