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Haryana Lockdown : हरियाणा सरकार ने बढ़ाया लॉकडाउन, देखें छूट एवं नए नियम

The Chopal , Chandigarh Haryana Lockdown : हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन 28 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है. सरकार ने लोगों को कई तरफ की छूट भी प्रदान की है जिसमें दुकानें सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोली जा सकेगी. सरकार ने जिम और खेल परिसर और स्टेडियम खोल
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Haryana Lockdown : हरियाणा सरकार ने बढ़ाया लॉकडाउन, देखें छूट एवं नए नियम

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Haryana Lockdown : हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन 28 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है. सरकार ने लोगों को कई तरफ की छूट भी प्रदान की है जिसमें दुकानें सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोली जा सकेगी. सरकार ने जिम और खेल परिसर और स्टेडियम खोल दिए है.

Haryana Lockdown : हरियाणा सरकार ने बढ़ाया लॉकडाउन, देखें छूट एवं नए नियम
लॉकडाउन

सीएम मनोहर लाल एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों से आह्वान किया कि वह लाकडाउन के नियमों का पूरी तरह अनुपालन करें. उन्होंने कहा की थो़ड़ी सी भी ढिलाई पूरे प्रदेश के लिए खतरनाक साबित हो सकती है. मुख्य सचिव विजयवर्धन ने रविवार को लाकडाउन बढ़ाने संबंधी आदेश जारी किए. राज्य में 21 जून की सुबह पांच बजे तक लाकडाउन था, जो अब 28 जून तक बढ़ाया गया है. Haryana Lockdown

यह रहेंगे नियम पढ़िए

1. सभी माल सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति.

2. सभी रेस्टोरेंट और बार बैठने की क्षमता के आधे लोगों के साथ सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे.

3. होटल व माल्स के रेस्टोरेंट तथा बार के लिए भी यही सुविधा रहेगी.

4. धार्मिक स्थलों पर अब 50 लोगों के पूजा करने की अनुमति होगी. पहले यह संख्या 21 लोगों तक सीमित थी.

5. राज्य के कारपोरेट दफ्तरों को शत-प्रतिशत हाजिरी के साथ खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन कार्यालय के भीतर कोरोना से बचाव के नियमों का अनुपालन करने की हिदायत भी दी गई है.

6. शादी, दाह संस्कार और अंतिम संस्कार संबंधी कार्यों में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. इतने ही व्यक्तियों के साथ लोग अब बारात भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वाहन आदी में ले जा सकेंगे, लेकिन बारात को समारोह-जुलूस की शक्ल में आवाजाही की अनुमति अभी नहीं दी गई है.

7. जिम सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे, लेकिन उनमें कुल क्षमता के आधे लोग ही एक बार में जिम करने आ सकेंगे. Haryana Lockdown

8. सभी उत्पादन व औद्योगिक इकाइयों को चालू करने की अनुमति राज्य सरकार ने दे दी है सभी खेल स्टेडियम को अब खेल गतिविधियों के लिए खोल दिया गया है. स्वीमिंग पूल और स्पा अभी बंद ही रहेंगे.

9. खुले स्थानों पर भी किसी कार्यक्रम के लिए 50 लोगों के शामिल होने की मंजूरी राज्य सरकार ने दी है.

10. क्लब हाउस, रेस्टोरेंट और गोल्फ क्लब के बार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक 50 फीसद बैठने की क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे.

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