प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब सड़कों व रेल लाइनें 2 किलोमीटर तक जमीन का अधिग्रहण आसान

The Chopal , Haryana State Government Big Decision : हरियाणा राज्य सरकार ने प्रदेश में भूमि अधिग्रहण को लेकर बड़ा कदम उठाया है. कई अलग-अलग परियोजनाओं के लिए जमीन का बंदोबस्त करने की खातिर भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुन:स्थापन विधेयक में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार जोड़ने की मंजूरी दी है. इस विधेयक के
   Follow Us On   follow Us on
प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब सड़कों व रेल लाइनें 2 किलोमीटर तक जमीन का अधिग्रहण आसान

The Chopal , Haryana 

State Government Big Decision : हरियाणा राज्य सरकार ने प्रदेश में भूमि अधिग्रहण को लेकर बड़ा कदम उठाया है. कई अलग-अलग परियोजनाओं के लिए जमीन का बंदोबस्त करने की खातिर भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुन:स्थापन विधेयक में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार जोड़ने की मंजूरी दी है. इस विधेयक के तहत रेलवे लाइनों या सड़कों के दोनों किनारों पर 2 किलोमीटर तक जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है.

प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब सड़कों व रेल लाइनें 2 किलोमीटर तक जमीन का अधिग्रहण आसानविधेयक में संशोधन में भूमि अधिग्रहण में नहीं होगी दिक्क़ते

हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में बृहस्पतिवार को हुई कैबिनेट बैठक में गुजरात माडल के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई. फिलहाल के समय में ढांचागत परियोजनाएं पूरी हों तथा प्रभावित न हों, इसके लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुन:स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार में संशोधन करने का प्रस्ताव है.

भूमि अधिग्रहण में अड़चनों की वजह से रुकी कई परियोजनाएं

बता दें की इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी क्योंकि पूर्व में अधिगृहीत जमीनों के मामलों में विवाद के चलते कई परियोजनाएं अधर में लटकी हैं. इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं के साथ ही विद्युतीकरण, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, गरीबोें के लिए आवास और किफायती आवास, सरकारी उपक्रमों द्वारा स्थापित औद्योगिक गलियारे, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत शहरी मेट्रो के पास रेल और रैपिड रेल जैसी परियोजनाएं शामिल हैं. इन परियोजनाओं के लिए नामित रेलवे लाइनों या सड़कों के दोनों किनारों पर 2 किलोमीटर तक भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है.

वहीं किराये के लिए भी तैयार होंगे फ्लैट

अब तक अलग-अलग प्रकार की ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों व मल्टीस्टोरी फ्लैट की बिक्री होती रही है, परंतु अब किराये के लिए अलग से ग्रुप हाउसिंग सोसायटी विकसित होंगी. सरकार ने एक साथ 5 किफायती रेंटल हाउसिंग नीतियों को मंजूरी दी है. छात्रों, कामकाजी महिलाओं, श्रमिकों व वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह नीतियां बनाई हैं.

प्रदेश सीएम मनोहर लाल खट्टर रेंटल हाउसिंग पालिसी के लिए पहले ही घोषणा भी कर चुके हैं. पालिसी के तहत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा लाइसेंस दिए जाएंगे. कैबिनेट ने रिटायरमेंट हाउसिंग नियोजित विकास नीति, किफायती रेंटल हाउसिंग नीति, स्टूडेंट रेंटल हाउसिंग नियोजित विकास नीति, मेडिको असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज नियोजित विकास नीति और कामकाजी महिला छात्रावास नियोजित विकास नीति को मंजूरी दी है. State Government Big Decision

प्रदेश को 50 प्रतिशत नौकरियां देने वाली कंपनियों को मिलेंगी प्रति कर्मचारी 48 हजार रुपए सब्सिडी