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1 अप्रैल से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी, इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें

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पैन कार्ड

The Chopal, New Delhi: अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से पेयर नहीं किया है तो सावधान हो जाइए. इस छोटी सी गलती से कहीं खो न जाए आपका पैन कार्ड. 9 जनवरी को आयकर विभाग ने एक ट्वीट किया था जिसमें साफ लिखा था कि 31 मार्च के बाद आपका अनलिंक पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा. अगर ऐसा होता है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे या अपना पेंडिंग रिटर्न जारी नहीं कर पाएंगे. यदि आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके इस प्रक्रिया को कर सकते हैं.

1 अप्रैल से काम नहीं करेगा आपका पैन कार्ड

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के अनुसार ऐसे सभी पैन कार्ड होल्डर जो छूट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उन्हें हर हाल में 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करना जरुरी है. ऐसा नही करने पर 1 अप्रैल 2023 से आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा. अगर आप अभी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना चाहते हैं तो आपको 1,000 रुपये का लेट फाइन जमा करना होगा. बिना लेट फाइन के पैन को आधार से लिंक करवाने की अंतिम तारीख बीत चुकी है. आपको बता दें कि 31 मार्च 2022 से 30 जून 2022 तक पैन को आधार से लिंक करने पर 500 रुपये का लेट फाइन लगता था. इसके बाद लेट फाइन बढ़कर 1,000 रुपया कर दिया गया.

इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके करें आधार-पैन लिंक

  • सबसे पहले “https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/" पोर्टल पर विजिट करें. इसके बाद ‘Quick Links’ सेक्शन के अंदर ‘Link Aadhaar option’ पर क्लिक करें.
  • यहां अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर टाइप करें. 
  • अगर आपका पैन कार्ड पहले से ही आधार कार्ड से लिंक होगा तो आपके स्क्रीन पर ‘PAN is already linked with the Aadhaar’ का मैसेज दिखेगा. 
  • यदि आपका आपने NSDL पोर्टल पर अपने लेट फाइन का पैमेंट कर दिया है तो पैमेंट की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग द्वारा मान्य की जाएगी. इसके बाद आपको एक पॉप-अप नोटिफिकेशन मिलेगा जिसमें  "Your payment details are verified" लिखा आएगा. 
  • सभा जरुरी डिटेल्स देने के बाद आपको  Link Aadhaar option पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपके फोन में 6 डिजिट की OTP आएगी. 
  • अपने रिक्वेस्ट को सक्सेसफुल्ली सबमिट करने के बाद आप अपने स्टेटस को देख सकते हैं. 
  • यदि ई-फाइलिंग पोर्टल पर पैमेंट सक्सेसफुल नहीं है जबकि आपने NSDLपोर्टल पर पहले ही पैमेंट कर दिया है तो पैन होल्डरों को पैन-आधार लिंक रिक्वेस्ट भेजने से पहले 4-5 वर्किंग डेज काइंतजार करना होगा.

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