Medical Store Business 2022 : अब 12वीं पास भी शुरू कर सकेंगे मेडिकल स्टोर, नहीं पड़ेगी बी-फार्मा (B-Pharma) की जरूरत, ये है नए नियम

Medical Store Business  दरअसल केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय की ओर से कॉस्‍मेटिक्‍स एंड ड्रग्‍स ऐक्‍ट के मेडिकल डिवाइस के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. इन नियमों के अनुसार अब कोई भी व्‍यक्ति, जो 12वीं पास है वह मेडिकल के व्‍यवसाय के क्षेत्र में डिवाइसों की खरीद और ब्रिक्री कर सकता है. इससे पहले उन्‍हें फॉमसिस्‍ट की ड्रिग्री की जरूरत होती थी.

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medical store business 2022

कोविड -19 महामारी के दौरान चिकित्सा उपकरण व्यापार में विनियमन का अभाव दिखाई देने से इलाज में भारी समस्‍या आई थी. जिस कारण से बाजार में कई duplicate चीजों को बेचा गया था. साथ ही छोटी से छोटी चीजों की बहुत अधिक दाम भी वसूले गए थे. प्रिवेंटिव वियर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (PWMAI) के अध्यक्ष, संजीव रिलहान ने बताया कि इस नियम में बदलाव के साथ मेडिकल का व्‍यापार आसानी से चलाया जा सकेगा और बाजार में इन चीजों की कमी महसूस नहीं होगी.

Medical Store Business 2022 : कोरोना संक्रमण के दोरान दवाओं और मेडिकल स्टोर्स की असली अहमियत लोगों के समझ में आई है. इस दौर में देखने को मिल कि कैसे लोग दवाओं के लिए मेडिकल स्टोर्स और अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे. वहीं, दूसरी ओर कोरोना काल के बाद मेडिकल व्यवसाय में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली रही है. लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो यह व्यवसाय तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पढ़ाई नहीं है. तो आपको बता दें कि 12वीं पास युवा भी अब मेडिकल स्टोर कर सकता है.

Medical Store Business  दरअसल केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय की ओर से कॉस्‍मेटिक्‍स एंड ड्रग्‍स ऐक्‍ट के मेडिकल डिवाइस के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. इन नियमों के अनुसार अब कोई भी व्‍यक्ति, जो 12वीं पास है वह मेडिकल के व्‍यवसाय के क्षेत्र में डिवाइसों की खरीद और ब्रिक्री कर सकता है. इससे पहले उन्‍हें फॉमसिस्‍ट की ड्रिग्री की जरूरत होती थी. लेकिन अब उन्‍हें इसकी जरुरत नहीं पड़ेगी और साथ ही अब इसके लिए लाइसेंस बनवाने की भी जरुरत नहीं पड़ेगी. बिना लाइसेंस के भी वे यह व्‍यवसाय कर सकते हैं. मेडिकल डिवाइसों की बिक्री के लिए केवल पंजीकरण करवाना होगा.

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय की ओर से नियमों में बदलाव को लेकर बताया गया है कि केवल 12वीं पास करके कोई भी इस व्‍यवसाय में कदम रख सकता है. लेकिन यह व्‍यवसाय करने के लिए उसके पास एक साल का अनुभव होना जरूरी है. चिकित्‍सा उपकरण 2017 के नियम में संशोधन के साथ खरीद और बिक्री के लिए बिना लाइसेंस के अनुमति दे दी है.

कोविड -19 महामारी के दौरान चिकित्सा उपकरण व्यापार में विनियमन का अभाव दिखाई देने से इलाज में भारी समस्‍या आई थी. जिस कारण से बाजार में कई duplicate चीजों को बेचा गया था. साथ ही छोटी से छोटी चीजों की बहुत अधिक दाम भी वसूले गए थे. प्रिवेंटिव वियर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (PWMAI) के अध्यक्ष, संजीव रिलहान ने बताया कि इस नियम में बदलाव के साथ मेडिकल का व्‍यापार आसानी से चलाया जा सकेगा और बाजार में इन चीजों की कमी महसूस नहीं होगी.

अगर आप मेडिकल स्टोर का व्‍यवसाय करना चाहते हैं तो आपको अपने राज्‍य के रेगुलेटर के पास पंजीकरण करवाना होगा. इस पंजीकरण के बाद आप डॉग्‍नोस्टिक्‍स, ऑक्सीमीटर(oximeter), इंफ्रा-रेड थर्मामीटर और पीपीई जैसी चीजों को बेच सकेगे. बता दें कि भारत दुनिया भर में चिकित्सा उपकरणों के लिए शीर्ष 20 बाजारों में शामिल है. आईबीईएफ का मुताबिक बाजार के 2025 में 37% सीएजीआर से बढ़कर 50 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद लगाई जा है, जो 2020 में 75,611 करोड़ डॉलर (10.36 अरब डॉलर) था.