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खराब Cibil Score को इस तरीके किया जा सकता है ठीक, RBI ने बताया क्या करें

Cibil Score - ये खबर आपके लिए है अगर आपका भी सीबिल स्कोर कमजोर है। आरबीआई के गवर्नर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ग्राहकों को अपने सिबिल में गड़बड़ी को लेकर बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। अब ग्राहक सीधे आरबीआई से भी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं..
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खराब Cibil Score को इस तरीके किया जा सकता है ठीक, RBI ने बताया क्या करें 

The Chopal, Cibil Score - रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ग्राहकों को अपने सिबिल में गड़बड़ी को लेकर बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। अब ग्राहक सीधे आरबीआई से भी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।

वास्तव में, रिजर्व बैंक को कई ऐसे मामले मिल गए हैं जहां ग्राहक का सिबिल स्कोर बिना किसी गलती या लोन भुगतान में चूक के बदतर हो गया है। ग्राहक सीधे प्रभावित हुआ और उसे लोन मिलने में कठिनाई हुई। अब रिजर्व बैंक भी ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए आगे आया है।

ये समस्या कैसे पैदा होती है?

कभी-कभी सिबिल की जानकारी को लेकर विवाद होता है और शिकायतें होती हैं। बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा सिबिल को दी गई गलत जानकारी के कारण भी आपकी क्रेडिट रेटिग खराब हो सकती है। ऐसे में, ग्राहक इन शिकायतों को दूर करने के लिए ग्राहक सिबिल शिकायत समाधान सेल से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट या CCR की कोई भी जानकारी गलत है, तो आप सिबिल की ऑफिशियल वेबसाइट पर सिबिल ऑनलाइन विवाद फॉर्म भरकर उसे सही कर सकते हैं।

शिकायत कहाँ और कैसे करें-

यदि ग्राहक को सिबिल स् कोर से संबंधित कोई समस्या है, तो वे विवाद फॉर्म भरने के लिए "Contact Us" सेक्शन पर जा सकते हैं: https://www.cibil.com/dispute। इसके अलावा, सिबिल से संबंधित शिकायतों को उनके कर्मचारी हेल्पलाइन नंबर 22-61404300 पर फोन करके बताया जा सकता है। सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ग्राहक चाहें तो 22-66384666 पर कंपनी को शिकायत या शिकायत फैक्स कर सकते हैं।

आप सिबिल की ईमेल आईडी info-cibil.com पर भी भेज सकते हैं। ई-मेल भेजने से पहले आपकी पहचान और शिकायत डिटेल में शामिल हैं। आप चाहें तो सिबिल के रजिस्टर्ड ऑफिस में जाकर एक कंज़्यूमर सर्विस अधिकारी से अपनी शिकायत बता सकते हैं।

तो आरबीआई से संपर्क करें—

आप रिजर्व बैंक को सीधे शिकायत कर सकते हैं अगर 30 दिन बाद भी आपकी शिकायत का समाधान नहीं हुआ या आपका क्रेडिट स् कोर अपडेट नहीं हुआ। दरअसल, 2021 की रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना में क्रेडिट सूचना कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा। सीआईसी के खिलाफ शिकायतों के लिए मुक्त वैकल्पिक निवारण तंत्र इससे उपलब्ध होगा। इसके अलावा, सीआईसी स्वयं ने आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने का निर्णय लिया है।

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