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Bank accounts: बैंकिंग फ्रॉड में ग्राहक को बैंक कितने पैसे करता हैं वापस, RBI ने बनाए ये नियम

Bank Fraud: जैसा कि आप जानते हैं, आजकल बैंकिंग फ्रॉड के मामले बहुत अधिक हो रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि रिज़र्व बैंक ने इसके लिए विशिष्ट नियम बनाए हैं। इन फ्रॉड से बचने के लिए भी इन बातों का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जुड़े पूरे विवरण को जानें..।

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Bank accounts: बैंकिंग फ्रॉड में ग्राहक को बैंक कितने पैसे करता हैं वापस, RBI ने बनाए ये नियम

RBI guidelines: डिजिटल लेन-देन के इस दौर में जालसाजी के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कभी-कभी लोगों की लापरवाही उन पर भारी पड़ती है, तो कभी-कभी हैकर्स या ऑनलाइन ठगों की चालाकी को भांपना बहुत मुश्किल होता है। वर्तमान युग की लूटपाट से बचने का एकमात्र उपाय है सावधानी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) फ्रॉड करने के नए उपायों और अवसरों के बारे में जानकारी मिलते ही निर्देशों को संशोधित करता रहता है। RBI के निर्देशों के अनुसार, अगर इंटरनेट सुरक्षा के बावजूद भी आप ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए? आज हम बताते हैं कि अगर कोई दुर्भाग्यवश ऑनलाइन है फ्रॉड का शिकार हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए.

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अगर आपके बैंक खाते से पैसों की चोरी हो जाती है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि RBI के अनुसार अगर आप ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुए हैं तो आप तीन दिन के अंदर इस मामले के बारे में बैंक को शिकायत कर अपने नुकसान को रिकवर कर सकते हैं.

क्या कहता है RBI-

भारतीय रिजर्व बैंक के इस सर्कुलर में कहा गया है कि अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई फ्रॉड होता है और वह समय पर बैंक को इसकी सूचना देता है तो उसका नुकसान नहीं होगा. इस मामले में बैंक उसके पैसे की भरपाई कर देगा. भारतीय रिजर्व बैंक के सर्कुलर के मुताबिक अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई अनधिकृत लेन-देन या फ्रॉड हुआ है तो आपको बैंक को इसके बारे में तीन दिन के अंदर जानकारी देनी होगी.अगर आप ऐसा करते हैं तो इस मामले में आपकी जिम्मेदारी शून्य होगी. अगर अनधिकृत लेन-देन या फ्रॉड आपकी गलती या लापरवाही से नहीं हुआ है तो बैंक आपके नुकसान की पूरी भरपाई करेगा.

RBI के अनुसार, अगर ग्राहक तीन दिन के अंदर शिकायत कर देता है तो बैंक उसके अकाउंट में 10 दिन के अंदर ही उतनी ही राशि ट्रांसफर कर देगा. इसके अलावा अगर 4-7 दिनों के बाद बैंक खाते में धोखाधड़ी की सूचना मिलती है, तो ग्राहक को 25,000 रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ेगा.

बेसिक सेविंग बैंकिंग डिपॉजिट अकाउंट -

यदि बैंक खाता एक बेसिक सेविंग बैंकिंग डिपॉजिट अकाउंट यानि जीरो बैलेंस खाता है, तो आपकी लायबिलिटी 5000 रुपये होगी. यानी यदि आपके बैंक खाते से 10,000 रुपये का अनधिकृत लेनदेन हुआ है, तो आपको बैंक से केवल 5000 रुपये ही वापस मिलेंगे. बचे हुए 5000 रुपए का नुकसान आपको उठाना पड़ेगा.

सेविंग खाता -

अगर आपका सेविंग अकाउंट है और आपके अकाउंट से अनधिकृत ट्रांजेक्‍शन हुआ है तो आपकी लायबिलिटी 10000 रुपये होगी. यानी अगर आपके अकाउंट से 20,000 रुपये का अनधिकृत ट्रांजेक्‍शन हुआ है तो बैंक से आपको 10,000 रुपये ही वापस मिलेंगे. बाकी 10,000 रुपये का नुकसान आपको उठाना होगा.

क्रेडिट कार्ड और करंट अकाउंट -

अगर आपके करंट अकाउंट या 5 लाख रुपये से अधिक लिमिट के क्रेडिट कार्ड से अनधिकृत ट्रांजेक्‍शन होता है तो ऐसे मामलों में आपकी लायबिलिटी 25,000 रुपये होगी. यानी अगर आपके अकाउंट से 50,000 रुपये का अनधिकृत ट्रांजेक्‍शन हुआ है तो बैंक आपको 25,000 रुपये ही देगा. बाकी 25,000 रुपये का नुकसान आपको उठाना होगा.

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