सरकारी कर्मचारियों के किए आई बड़ी खबर, पुरानी पेंशन योजना के माध्यम से मिलेगा फायदा
NPS - कर्मचारियों ने लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है। ध्यान दें कि इस साल के अंत तक केंद्र सरकार राष्ट्रीय पेंशन में परिवर्तन कर सकती है। इस अपडेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें।
National Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों ने लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनर्गठित करने की मांग की है। इस बीच, खबर है कि इस साल के अंत तक केंद्र सरकार नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में बदलाव कर सकती है। इस संशोधन के बाद कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 40 से 45 प्रतिशत वेतन पेंशन के रूप में मिल सकेगा। इस बारे में एक उच्चस्तरीय पैनल ने सहमति दी है।
ये पढ़ें - NCR : हेरिटेज सड़क की तर्ज पर विकसित होगा गाजियाबाद का ये रोड़, डिटेल प्रोजेक्ट तैयार करने के आदेश
प्रकाशित खबर के अनुसार इस पूरे मामले से जुड़े दो लोगों ने बताया कि नए प्लान पर सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा है. इस पर सरकार की तरफ से किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं आया है. लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार की तरफ से इस पर जल्द फैसला लिया जा सकता है. इस समय पेंशन का मुद्दा पूरी तरह हावी है. पिछले दिनों कई गैर बीजेपी शासित राज्य सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू कर दिया गया है.
इन राज्यों में बहाल हुई पुरानी पेंशन-
पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में देने का प्रावधान है. राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है. इस पर अलग-अलग अर्थशास्त्रियों ने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि इससे राज्य सरकारें दिवालियापन की तरफ जा सकती हैं. एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांत घोष ने कहा था कि पुरानी पेंशन योजना वित्तीय रूप से अस्थिर है. इससे राज्यों पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है.
एनपीएस को 2004 में लॉन्च किया गया-
आपको बता दें मौजूदा समय में लागू मार्केट लिंक्ड पेंशन प्लान को साल 2004 में लॉन्च किया गया था. इसमें कर्मचारियों को मूल वेतन का 10% और सरकार को 14% योगदान देने की जरूरत होती है. जबकि पुरानी पेंशन में कर्मचारी का किसी तरह का योगदान नहीं होता. सूत्रों का दावा है कि अब सरकार कैलकुलेशन में कुछ बदलाव करके रिटायर होने वाले कर्मचारियों को हायर रिटर्न दे सकती है. इसके बाद कर्मचारी और नियोक्ता के कॉन्ट्रीब्यूशन में भी बदलाव संभव है.
एनपीएस के तहत कर्मचारी टोटल कार्पस की 60 प्रतिशत रकम को रिटायरमेंट के समय निकाल सकता है, जो कि टैक्स फ्री होता है. एनपीएस में बदलाव की खबरों के बाद यह उम्मीद है कि सरकार किसी भी कीमत पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने के पक्ष में नहीं है. पिछले दिनों वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने रॉयटर्स से बातचीत में ओपीएस को लागू करने से मना किया था.