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EPFO Pension : क्या नौकरी करते हुए भी ली जा सकती है EPS पेंशन, जानिये नियम

EPFO Rules :कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में नियमों को अपडेट किया है। इसके नियमों को लेकर अक्सर कर्मचारियों में मतभेद देखे जाते हैं। हाल ही में ये सवाल सामने आ रहा है कि क्या नौकरी करते हुए EPS पेंशन ले सकते हैं। अगर आप भी इसी तरह की चिंता कर रहे हैं, तो ईपीएफओ पेंशन से संबंधित नियमों को नीचे पढ़ें..।

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EPFO Pension : क्या नौकरी करते हुए भी ली जा सकती है EPS पेंशन, जानिये नियम

The Chopal, EPFO Rules : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में नियमों को अपडेट किया है। इसके नियमों को लेकर अक्सर कर्मचारियों में मतभेद देखे जाते हैं। हाल ही में ये सवाल सामने आ रहा है कि क्या नौकरी करते हुए EPS पेंशन ले सकते हैं। अगर आप भी इसी तरह की चिंता कर रहे हैं, तो ईपीएफओ पेंशन से संबंधित नियमों को नीचे पढ़ें..।

देश के कर्मचारियों को ईपीएफ के तहत पेंशन मिलने के बारे में सबको पता है, लेकिन पेंशन कब मिलना शुरू होता है? ज्यादातर लोगों को इसके लिए क्या नियम है पता नहीं है। ईपीएफ क्या है? क्या है? आपको बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) एक छुट्टी योजना है, जिसे कर्मचारी भविष् य निधि संगठन (EPFO) संचालित करता है। यह सरकारी पेंशन स्कीम 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत हो चुके संगठित क्षेत्र में काम कर चुके कर्मचारियों के लिए है। 

कब शुरू हुआ

यदि आप एक कर्मचारी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि EPS 1995 में शुरू हुआ था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस योजना में वर्तमान और नवीनतम ईपीएफ सदस्य शामिल हो सकते हैं। विशेष रूप से, अगर कोई व्यक्ति 58 साल की आयु के बाद भी नौकरी करता है, तो भी वह ईपीएस पेंशन का हकदार होगा। यानी, वह काम करते हुए भी पेंशन ले सकता है।

EPS का योगदान

बहुत से लोगों को पता नहीं है कि ईपीएफ फंड में किसका और कितना योगदान है. आपको बता दें कि नियोक्ता (या कंपनी) और कर्मचारी दोनों ही कर्मचारी की सैलरी में से 12 प्रतिशत का योगदान करते हैं। कर्मचारी के अंशदान का पूरा हिस्सा EPF में जमा होता है, साथ ही नियोक्ता या कंपनी के शेयर का 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन स्कीम में जमा होता है और 3.67 प्रतिशत हर महीने EPF में जमा होता है। ईपीएस 95 स्कीम सभी कर्मचारियों पर लागू होती है जो कंपनियों और दूसरे प्रतिष्ठानों में काम करते हैं जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 लागू है।

ईपीएस पेंशन का लाभ केवल इन लोगों को मिलता है

यह पेंशन स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इसके नियमों को जानना होगा। आपको बता दें कि EPFO की पेंशन स्कीम का लाभ केवल EPFO सब्सक्राइबरों को मिलता है। EPFO के नियमों के अनुसार, पेंशन पाने का अधिकारी कोई भी कर्मचारी है जो ईपीएफओ में अपना कॉन्ट्रीब् यूशन करता है और 10 साल काम कर चुका है या 50 साल से अधिक का है। नौकरी की कुल अवधि 10 साल से कम होने पर पेंशन के लिए जमा राशि को कभी भी निकाला जा सकता है।

इस परिस्थिति में आप क्लेम नहीं कर सकते

ऐसा नहीं है कि 10 साल का नौकरी पीरियड पूरा करने पर सभी को EPS लाभ मिलेगा। इसके लिए, अगर आप 10 साल की नौकरी कर चुके हैं और 50 साल से कम हैं, तो आप पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सकते। ऐसे में आपको नौकरी छोड़ने के बाद ईपीएफ में जमा किया हुआ पैसा ही मिलेगा। पेंशन 58 साल की उम्र से मिलेगा (EPS withdrawal)।

58 साल पहले इतनी पेंशन मिलेगी

एक और शर्त यह है कि कोई कर्मचारी 10 साल तक नौकरी कर चुका है और 50 से 58 साल की उम्र में है, तो वह पेंशन पाने का हकदार है, लेकिन उसे पेंशन के रूप में कुछ कम मिलेगा। 58 साल से पहले पेंशन का दावा करने पर, आपको हर साल 4 फीसदी की दर से पेंशन मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई ईपीएफओ अंशधारक 56 वर्ष की आयु में मासिक पेंशन चाहता है, तो उसे सिर्फ 92 प्रतिशत (100% - 2×4) ही मिलेगा।