Gold : घर पर रखे ऐसे सोने को नहीं बेच सकेंगे लोग, सरकार ने लागू किया नया नियम
Gold Hallmark : वास्तव में, ग्राहक सोने के गहने की गुणवत्ता और शुद्धता के बारे में चिंतित होते हैं। इसके लिए सरकार ने हॉलमार्किंग नियमों को लागू किया है। जिनकी मदद से ग्राहक असली सोने से नकली सोने को अलग कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास बिना हॉलमार्किंग वाले सोने के गहने हैं, तो आपको अब बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। वास्तव में, सरकार ने सोने से जुड़े नियम बनाए हैं। नीचे खबर में जानें:

The Chopal, Gold Hallmark : भारत में प्राचीन काल से ही हर घर में सोने के गहनों की उपस्थिति अनिवार्य है। दरअसल, हमारे देश में सोने के गहने को प्राचीन काल से ही आधी रात की कठिनाइयों का हल मानते हैं।
पुराने समय के गहनों को संभालकर रखने वाले लोगों को दुःख हो सकता है कि वे अपने घर में रखे बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहनों को बेच या नई ज्वैलरी से बदल सकेंगे। दरअसल, सरकार द्वारा हॉलमार्किंग नियमों को लागू करने से यह समस्या हुई है। सरकार ने सोने की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हॉलमार्किंग नियमों को लागू कर दिया है।
सरकार ने सोने की ज्वैलरी पर शुद्धता का निशान लगाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से लोगों को शुद्ध सोना खरीदने में मदद मिलेगी और वे ठगी से बचेंगे।
इसके बावजूद, इस नियम के लागू होने से लोगों के पास एक और समस्या पैदा हो गई है, वह है गहने की मार्किंग। वास्तव में, नई ज्वैलरी खरीदते समय हॉलमार्क वाले सोने के गहने को एक्सचेंज करना या बेचना अब संभव नहीं होगा।
बिक्री या विनिमय से पहले हॉलमार्क कराना होगा—
BIS ने कहा कि बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहने को बेचने या नए गहने (hallmark certification Rules) के साथ बदलने से पहले हॉलमार्क करवाना चाहिए। ग्राहक अपने गहने को बीआईएस-रजिस्टर्ड ज्वैलर के पास ले जा सकते हैं। ज्वैलर बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों को बीआईएस एसेसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर में ले जाएगा।
- दूसरा, ग्राहक अपने गहने को बीआईएस एसेसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर में हॉलमार्क करवा सकते हैं।
हॉलमार्किंग के लिए उपभोक्ता को ₹45 प्रति आइटम (Gold Hallmark Charges) देना होगा।
स्वयं हॉलमार्किंग सेंटर लेने का विकल्प—
यदि आपके सोने के गहने बिना हॉलमार्क वाले हैं, तो आप उन्हें बीआईएस-मान्यता प्राप्त एसेसिंग और हॉलमार्किंग सेंटर पर ले जाकर हॉलमार्क करवा सकते हैं। यदि आप चार से अधिक गहने खरीदते हैं, तो सेवा के लिए 45 रुपये प्रति आइटम देना होगा।
ध्यान दें कि BIS (BIS) ने बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहनों की जांच के लिए मानदंडों को जारी किया है। आपके गहनों की शुद्धता का प्रमाण पत्र एसेसिंग और हॉलमार्किंग सेंटर की रिपोर्ट है। यदि आप इस रिपोर्ट को किसी सोने के जौहरी से ले जाते हैं, तो आप आसानी से अपने पुराने, बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहनों को बेच या खरीद सकते हैं।
इन गहनों को हॉलमार्क कानून से छूट मिली है—
- ऐसे ज्वैलर्स जिनका सालाना कारोबार 40 लाख रुपये से कम है
2 ग्राम से कम वजन वाले सोने के गहने भी हॉलमार्क नियमों से नहीं बंधे हैं।
- विदेशी खरीदारों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाली निर्यात की गई कोई वस्तु
- विदेशी प्रदर्शनियों और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त घरेलू प्रदर्शनियों के लिए बनाए गए सामान
-चिकित्सा, दंत चिकित्सा, पशु चिकित्सा, वैज्ञानिक या औद्योगिक प्रयोजनों में उपयोग की जाने वाली कोई भी वस्तु
- हॉलमार्क कानून भी सोने की घड़ियों, फाउंटेन पेन और विशिष्ट आभूषणों पर लागू नहीं होता।