GST : फ्लैट में रहने वालों के लिए आई बड़ी खबर, अब मेंटेनेंस पर लगेगा जीएसटी
GST : फ्लैट में रहने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। दरअसल, सरकार ने हाउसिंग सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्ज पर इतने रुपये से अधिक पर जीएसटी का इतना प्रतिशत लगाने का फैसला किया है। सोसाइटी के निवासियों से अधिक शुल्क वसूले जाएंगे...। ऐसे में, इस अपडेट के बारे में अधिक जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ें:

The Chopal, GST Update: फ्लैट में रहने वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना मिली है। सरकार ने हाउसिंग सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्ज पर 75,00 रुपये से अधिक पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू करने का फैसला किया है। इससे सोसाइटी के सदस्यों से अधिक शुल्क वसूले जाएंगे। समुदाय के निवासियों में इस नए नियम को लेकर बहस चल रही है. वे जानना चाहते हैं कि क्या उनके अपार्टमेंट पर भी जीएसटी लागू होगा।
रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने हाउसिंग नियमों में बदलाव किए हैं, जिसके बाद से एक अपार्टमेंट का रखरखाव महीने में 75 रुपये से अधिक नहीं होगा। या फिर जीएसटी (GST) का नियम 18 प्रतिशत लागू होगा अगर संस्था का कुल मेंटेनेंस खर्च 20 लाख रुपये से अधिक होगा। रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में लगभग 50 लाख लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, जबकि मैसूर, मंगलुरु, हुबली और बेलगावी जैसे शहरों में कम से कम 40 लाख लोग अपार्टमेंट में रहते हैं। 18 प्रतिशत जीएसटी नियम किसे लागू होगा? टैक्स ऑफिस इसे स्वीकार कर सकता है।
GST सभी अपार्टमेंट पर नहीं लगेगा—
सरकार ने 18 प्रतिशत जीएसटी को सभी अपार्टमेंट पर लागू नहीं करने का फैसला किया है। यदि कोई सोसाइटी या फ्लैट के जीएसटी दायरे में आने का संदेह करता है, तो वह स्थानीय वाणिज्यिक कर कार्यालय में 500 रुपये देकर अपने सोसाइटी के स्टेटस की जांच कर सकता है।
कितनी बार रिटर्न भरना चाहिए?
बेंगलुरु में अपार्टमेंट निवासियों में GST रजिस्ट्रेशन कराने की चर्चा बढ़ रही है। यदि वे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उन्हें हर महीने 11 और 20 तारीख को दो बार रिपोर्ट करना होगा। इसके अतिरिक्त, साल भर का एक वार्षिक रिटर्न भी भरना अनिवार्य है. यह मुद्दा उनके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रक्रिया से 1-2 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।