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GST New Rules: GST के नियमों में सरकार ने किया बड़ा चेंज, अब इन लोगों के रिटर्न फाइल में आएगी दिक्कत

GST New Rules -सरकार ने GST रिटर्न फाइलिंग में महत्वपूर्ण परिवर्तन की घोषणा की है। जो इन लोगों को अब रिटर्न फाइल नहीं करने देगा। अगले वर्ष से ये नए नियम लागू होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। सरकार की ओर से दिए गए इस बदलाव के बारे में अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें..।

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GST New Rules: GST के नियमों में सरकार ने किया बड़ा चेंज, अब इन लोगों के रिटर्न फाइल में आएगी दिक्कत 

The Chopal, GST New Rules - सरकार ने अगले वर्ष से GST रिटर्न फाइलिंग में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। GST करदाता 2025 से तीन साल बाद मासिक और वार्षिक रिटर्न नहीं दाखिल कर सकेंगे।

माल एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ने कहा कि GST बिक्री रिटर्न, देनदारी भुगतान, वार्षिक रिटर्न (annual return) और स्रोत पर कर संग्रह से संबंधित रिटर्न पर नए नियम लागू होंगे। इस नियम के तहत, रिटर्न भरना रिटर्न जमा करने की तिथि के तीन साल बाद संभव नहीं होगा।

मिलाकर जल्दी भरें:

GSTN ने बताया कि अगले साल 2025 से GST पोर्टल में नए बदलाव लागू होंगे। करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने रिकॉर्ड को देखें और यदि वे अभी तक जीएसटी रिटर्न नहीं भर चुके हैं, तो उसे जल्द से जल्द भरें।

रजत मोहन, AMRG एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार, ने कहा कि GSTN ने अनुपालन में एक बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत तीन साल की अवधि के बाद जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

रिटर्न नहीं देने वाले लोगों को परेशानी:

उन्होने कहा, "यह कदम समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने, आंकड़ों की विश्वसनीयता बढ़ाने और जीएसटी प्रणाली के भीतर बिना भरे रिटर्न के "बैकलॉग" को संभावित रूप से कम करने के मकसद से जुड़ा है। करदाताओं को देरी से रिटर्न फाइल करने से जुड़े मामले में समय सीमित करने से उनके रिकॉर्ड को मिलान करने और सुधारने की प्रेरणा मिली है।"

मोहन ने कहा, "हालांकि, यह उन करदाताओं के लिए भी चुनौतियां पैदा कर सकता है, जिन्होंने रिटर्न भरा ही नहीं है। खासकर करदाताओं के लिए जो पुराने रिकॉर्ड को समेकित करने में प्रशासनिक या लॉजिस्टिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि कंपनियों को सक्रिय रूप से अपने रिटर्न फाइलिंग का ऑडिट करने की सलाह दी जाती है और अगर कोई बचा हुआ रिटर्न है, तो उसे समाप्त करने की सलाह दी जाती है. बची हुई अवधि के भीतर।