GST अधिकारियों को इन लोगों की जांच करने के लिए लेनी पड़ेगी पर्मिशन, जारी हुए नए आदेश
GST - हाल ही में आए एक नवीनतम अपडेट के अनुसार, इन लोगों की जांच करने के लिए अब जीएसटी क्षेत्रीय अधिकारियों को पहले अनुमति लेनी होगी। केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने नए निर्देश जारी किए हैं।
The Chopal, GST - अब जीएसटी क्षेत्रीय अधिकारियों को बड़े औद्योगिक घरों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले अपने क्षेत्रीय प्रधान मुख्य आयुक्तों से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा, वस्तुओं या सेवाओं पर शुल्क लगाने (goods and services) के लिए भी उनकी अनुमति की आवश्यकता होगी। केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने नए निर्देश जारी किए हैं।
निर्देशों के अनुसार, जब राज्य जीएसटी और डीजीजीआई अधिकारी एक करदाता की जांच कर रहे हैं, प्रधान आयुक्त इस संभावना पर विचार करेंगे कि सभी मामलों को एक कार्यालय द्वारा आगे बढ़ाया जाए। दिशानिर्देशों में कर अधिकारियों के लिए जांच शुरू होने के एक साल के भीतर जांच पूरी करने की समय सीमा भी बताई गई है। CBIC ने कहा कि सीजीएसटी अधिकारियों को सूचीबद्ध कंपनी या पीएसयू के संबंध में जांच शुरू करने या उनसे विवरण मांगने के लिए इकाई के नामित अधिकारी को समन भेजने के बजाय आधिकारिक पत्र जारी करना चाहिए।
क्या कुछ नहीं करना चाहिए?
बोर्ड ने कहा है कि जांच पत्र में कारणों का विवरण होना चाहिए और उचित समय में दस्तावेजों की मांग की जानी चाहिए। जीएसटी पोर्टल (GST portal to officials) पर पहले से उपलब्ध जानकारी को कर अधिकारियों से नहीं मांगना चाहिए। इसके अलावा, पारदर्शिता के लिए, प्रधान आयुक्त की मंजूरी से ही हर जांच शुरू की जा सकेगी।
लिखित मंजूरी—
चार वर्गों में जांच और कार्रवाई शुरू करने के लिए क्षेत्रीय प्रधान मुख्य आयुक्त की लिखित अनुमति चाहिए। इनमें संवेदनशील और राष्ट्रीय महत्व के मामले शामिल हैं; पहली बार किसी क्षेत्र, वस्तु या सेवा पर कर या शुल्क लगाने की मांग; बड़े औद्योगिक घरानों और बहुराष्ट्रीय निगमों से संबंधित मामले; और मामले जो पहले से जीएसटी परिषद को प्रस्तुत किए गए हैं।