होम लोन में अब टैक्स छूट के साथ होगी आपकी एक्स्ट्रा बचत, आसान होगी प्रक्रिया
Home Loan: आजकल बढ़ती जरूरतों के कारण लोगों को लोन लेना पड़ता है। ऐसे में, अगर आप भी होम लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब होम लोन लेना बहुत ज्यादा आसान होने वाला है (Home Loan Latest Update)। अब होम लोन पर लगने वाले टैक्स से छुटकारा मिलेगा। इस बारे में खबर पढ़ें।

The Chopal : केंद्र सरकार देश भर में प्रदान करने वाली लगभग सभी सेवाओं पर कर लगाता है। होम लोन भी टैक्स पर है। ऐसे में होम लोन पर टैक्स देना होगा। लेकिन होम लोन टैक्स अब कम किया गया है। इससे होम लोन लेने वाले लोगों को काफी फायदा हो रहा है। आज हम आपको होम लोन अपडेट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। आइए पूरी जानकारी प्राप्त करें।
होम लोन छूट इन दो तरीकों से मिलेगी
ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत होम लोन पर दो तरह की टैक्स छूट मिलती हैं। धारा 80C प्रिंसिपल अमाउंट और धारा 24B ब्याज पर टैक्स छूट देता है। सालाना 1.5 लाख रुपए तक के प्रिंसिपल अमाउंट और 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। पुराना घर खरीदना, बन रहा घर खरीदना, घर बनवाना या घर की मरम्मत करना होम लोन पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। होम लोन लेकर किराए पर रह रहे हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट और इंट्रेस्ट अमाउंट पर टैक्स छूट मिलती है।
इस मात्रा का लाभ होगा-
होम लोन लेने की तारीख से पांच साल के भीतर घर नहीं बनाया जा सकता, तो ब्याज पर टैक्स छूट के नियमों को बदल दिया जाता है। होम लोन लेने के पांच साल बाद घर बनकर पूरा होने पर आपको ब्याज पर प्रति वर्ष दो लाख रुपए की जगह सिर्फ 30 हजार रुपए की टैक्स छूट मिलेगी। किराए पर रहने वालों को इस दौरान HRA पर टैक्स छूट मिल सकती है। होम लोन ईएमआई में ब्याज वाले हिस्से पर टैक्स छूट केवल घर बनाने पर मिलती है।
प्रिंसिपल अमाउंट पर ब्याज दर कम होगी
यदि आप बना-बनाया घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो प्रिंसिपल और इंट्रेस्ट दोनों पर टैक्स छूट का लाभ पहली घर ऋण EMI से मिलेगा। जब आप होम लोन लेते हैं और घर बन रहा है, तो आपको सिर्फ ईएमआई के प्रिंसिपल अमाउंट के 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलेगी।
वहीं, अगर घर पांच साल के अंदर बनकर तैयार हो जाता है, तो घर उस वर्ष बनाया गया है जब यह तैयार हुआ है। उस वर्ष से घरेलू ऋण पर ब्याज के 2 लाख रुपए तक पर टैक्स छूट दी गई है। घर बनते समय चुकाई गई EMI का ब्याज भी पांच बराबर भागों में बांटा जाएगा. अगले पांच साल तक इसे टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।
टैक्स छूट पाने के लिए इन शर्तों का पालन करना होगा
निर्माणाधीन घर खरीदने पर, जब घर का निर्माण पूरा हो जाएगा, आपको दो लाख रुपए तक का ब्याज और पहले चुकाए गए ब्याज का पांचवां हिस्सा मिलेगा। पांच वर्ष तक यह लाभ जारी रहेगा। जब तक कि निर्माण पूरा होने से पहले चुकाए गए ब्याज की कुल रकम पर टैक्स छूट का फायदा पूरा न हो जाए।
नई अधिसूचना में होम लोन पर टैक्स छूट भी दी गई है-
टैक्स छूट के दायरे में आने वाली होम लोन ईएमआई में ब्याज की पूरी रकम (अगर आप खुद नहीं रहते हैं और घर को किराए पर देते हैं) टैक्स छूट के दायरे में आ जाएगी और हर साल 2 लाख रुपए की सीमा नहीं होगी। किराए पर घर देने पर भी नई टैक्स योजना में टैक्स छूट का पूरा लाभ मिलेगा।