The Chopal

बैंक वालों ने नहीं किया अगर आपका काम, RBI से की जा सकती है शिकायत, ग्राहक जानें तरीका

RBI -बैंक खाताधारकों को महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें कि अगर बैंक अधिकारी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है; बैंक कर्मचारियों की ये बेवकूफी उनके ऊपर भारी पड़ेगी। ग्राहक को बस अधिकारियों की शिकायत करने का ये तरीका जरूर पता होना चाहिए। 

   Follow Us On   follow Us on
बैंक वालों ने नहीं किया अगर आपका काम, RBI से की जा सकती है शिकायत, ग्राहक जानें तरीका 

The Chopal, Bank Complain to RBI: यदि आप अपने बैंक से खुश नहीं हैं और उनके कर्मचारी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं; बैंक कर्मचारियों की ये मनमानी आप पर भारी पड़ेगी। यदि ग्राहक किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंक से कोई शिकायत करते हैं, तो वे RBI को शिकायत कर सकते हैं।

RBI ने इसके लिए एकीकृत लोकपाल योजना बनाई है, जिसमें आप अपनी शिकायतों को ऑनलाइन या ऑफलाइन दर्ज कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा नियंत्रित किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से संबंधित शिकायतों को इसके प्लेटफॉर्म पर दर्ज कर सकते हैं। 

बैंक से शिकायत होने पर क्या करना चाहिए?
आपको अपने बैंक या किसी भी वित्तीय संस्थान से कोई शिकायत लिखित में करनी चाहिए। आप रिजर्व बैंक को शिकायत कर सकते हैं अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है।

शिकायत कैसे करें:

RBI द्वारा निर्मित cms.rbi.org.in नामक पोर्टल पर अपने बैंक या वित्तीय संस्थाओं की शिकायत करने के लिए आपको जाना होगा।

Home screen पर, File a Complaint पर क्लिक करें। इसके बाद आपको सुरक्षा कैप्चा भरना होगा।

RBI ने एक तारीख से बैंक अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस रखने के लिए नए नियम बनाए हैं।

इसके बाद आप एक नया पेज ओपेन कर सकते हैं जहां आप अपने विवरण भर सकते हैं और अपनी सभी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।

यहां आप एक बैंक से मुआवजे की मांग भी कर सकते हैं। आपको अपनी शिकायत भरने के बाद एक कंप्लेन नंबर मिलेगा, जिससे आप बाद में अपनी शिकायत की स्थिति को देख सकते हैं।

फिजिक शिकायत भी कर सकते हैं-

RBI की इस एकीकृत लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman Scheme) में ऑफलाइन शिकायत भी कर सकते हैं अगर चाहें। इसके लिए, आपको अपनी शिकायत को पोस्ट के जरिए Centralised Receipt and Processing Centre (CRPC), Reserve Bank of India, Central Vista, Sector 17, Chandigarh, 160017 पर भेजना होगा।

आपकी शिकायत इन परिस्थितियों में रद्द हो सकती है:

आपकी शिकायत को रिजर्व बैंक का लोकपाल (RBI Ombudsman) कभी भी रद्द कर सकता है। शिकायत की जांच के दौरान रिजर्व बैंक शिकायत को रद्द कर देता है अगर पाता है कि शिकायत बिना किसी पर्याप्त कारण या व्यापारिक नुकसान के ही फाइल की गई है। 
सकता है. 

ये पढ़ें - Delhi NCR : यहां बिछेगी 32.14 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन, नए स्टेशन बनने से बढेगा रोजगार और बिज़नेस