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अगर फ्लैट खरीदने के लिए बिल्डर को दे दिए पैसे और नहीं मिल रहा मकान, तो इस तरह होगा समाधान

Property News - अगर आपको भी किसी बिल्डर की वजह से पैसे देने के बाद भी कर नहीं मिल पा रहा है। और आपके डाउन पेमेंट के लाखों रुपए अटक चुके हैं। तो अब आपको चुटकियों में समाधान मिलेगा
 
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अगर फ्लैट खरीदने के लिए बिल्डर को दे दिए पैसे और नहीं मिल रहा मकान, तो इस तरह होगा समाधान

The Chopal, Property News  : नई दिल्‍ली. प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म ने एनारॉक (Anarock) जानकारी देते हुए बताया कि देश के प्रमुख सात शहरों में लगभग साढे चार करोड रुपए के 5 लाख घर अटके हुए हैं. पैसे देने के बाद भी लोगों को घर नहीं मिल पा रहा है। यह मामला इन सात शहरों का ही नहीं बल्कि देश के कई बड़े शहरों में है। वह पैसे वापस देने की बजाय लोगों को झूठा आश्वासन दे रहे हैं।

यदि ऐसा होता है, तो किसी को डर के आश् वासनों या हाथ पर हाथ रखकर बैठने की जरूरत नहीं है। घर खरीदने वाले व्यक्ति को राज्य की रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) से संपर्क करना चाहिए। 2016 में रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 बनाया गया था, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में मौजूदा असमानताओं को दूर करेगा। इसके तहत ही रेरा का गठन होगा। घर खरीदार को फंसा पैसा वापस दिलाने में यह कानून बहुत प्रभावी है।

घर खरीदने वाला व्यक्ति अपने राज्य के रेरा में शिकायत दर्ज करा सकता है ताकि उनका पैसा वापस मिल जाए। रेरा को कानूनी तौर पर 60 दिन के भीतर किसी शिकायत का निपटारा करना होता है। RERA से शिकायत पर कोई आदेश मिलने पर बिल्डर को 45 दिन के भीतर लागू करना होगा। घर खरीदार अटक गए निर्माण में और पैसा नहीं डालना चाहता है और उसके बदले में रिफंड चाहता है। यही कारण है कि वह रेरा क नियमों के अनुसार ऐसा कर सकता है।

मतलब, आपने फ्लैट बुक करने के लिए कुछ पैसे खर्च किए थे। बिल् डर का प्रोजेक् ट अटकने के कारण आप समय पर घर नहीं पहुंचे। आपका मन बदल गया है और आप घर नहीं लेना चाहते हैं और अपना लगाया हुआ पैसा वापस चाहते हैं, तो आप ब् याज सहित अपना मूलधन वापस पा सकते हैं।

रेरा दरवाजा खटखटाएं घर खरीदारों को रेरा घर को कब्जा करने में भी मदद करती हैं। रेरा को अपने सेल्स एग्रीमेंट के अनुसार किसी प्लॉट, अपार्टमेंट या कॉमन एरिया पर अधिकार देने का अधिकार है। जब संपत्ति अधिग्रहण के पांच साल तक किसी तरह का स्ट्रक्चरल खराबी होती है, तो बिल्डर को 30 दिनों में बिना किसी अतिरिक् त शुल्क के ठीक करना होता है। यदि बिल्डर ऐसा नहीं करता है, तो घर खरीदार भी रेरा को गिरफ्तार कर सकता है।

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