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अगर छूट गई ट्रेन, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस तरह कर सकते है रिफंड

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ट्रेन

Train Ticket Refund- ट्रेन छूटना कोई बड़ी बात नहीं है. कई बार हमारी लेट लती‍फी की वजह से हम अपनी ट्रेन नहीं पकड़ पाते तो कभी ट्रैफिक में फंसकर कोई अपनी ट्रेन मिस कर देता है. कुल मिलाकर बात यह है कि देश में हर दिन बड़ी संख्‍या में यात्री अपनी उस ट्रेन में सवार नहीं हो पाते, जिसमें उन्‍होंने टिकट बुक किया था. यही कारण है कि इंटरनेट पर भी Can I get refund if I missed train मतलब कि यदि मेरी ट्रेन छूट गई है तो क्या मैं रिफंड पा सकता हूं, खूब सर्च होता है. अच्‍छी बात यह है कि अगर आपकी ट्रेन छूट जाए तो भी आप ट्रेन टिकट के लिए चुकाया पैसे वापस (Train Ticket Refund) सकते हैं.

रेलवे के टिकट रिफंड के नियम के अनुसार, जिस ट्रेन से आप सफर करने वाले हैं, अगर आप उसे पकड़ नहीं पाते हैं और आप सफर नहीं कर पाते हैं तो आप इस स्थिति में टिकट का पैसा वापस ले सकते हैं. हां, रिफंड पाने के लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा. रिफंड के लिए आपको थोड़ी कागजी कार्यवाही करनी होगी.

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TDR भरकर ले सकते हैं रिफंड

रिफंड के लिए आपको टीडीआर (Ticket Deposit Receipt-TDR) दाखिल करना होगा. आप चार्टिंग स्टेशन से ट्रेन रवाना होने के एक घंटे के भीतर टीडीआर फाइल कर सकते हैं. टीडीआर फाइल करने की सुविधा यात्री को ऑनलाइन और ऑफलाइन, रेलवे उपलब्‍ध करवाता है. रिफंड के लिए टीडीआर रेलवे ही जारी करता है. रिफंड की प्रक्रिया पूरी होने में 60 दिन का समय लग सकता है.

I-ticket पर ऑनलाइन नहीं भर सकते टीडीआर

I-ticket की बुकिंग ऑनलाइन करा सकते हैं. यह टिकट कागज के रूप में मिलता है. ट्रेन छूटने पर आई-टिकट के रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकता. इसके लिए स्‍टेशन मास्‍टर के पास आई-टिकट जमा कराकर टीडीआर लेना होगा. फिर इसको भरकर, जीजीएम (आईटी), इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पहली मंजिल, इंटरनेट टिकट केंद्र, IRCA बिल्डिंग, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली 110055, पते पर भेजना होगा.

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