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अगर की ये 5 ट्रांजैक्शन तो आ जाएगा नोटिस, Income Tax की कड़ी नजर

Income tax notice - देश में डिजिटल संपर्क तेजी से बढ़ा है। आप आसानी से किसी को भी ऑनलाइन पैसे भेज सकते हैं, बस घर बैठे। ये खबर आपके लिए है अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान करते हैं। दरअसल, इनकम टैक्स विभाग इन पांच प्रकार की भुगतान पर कड़ी निगरानी रखता है और किसी भी छोटी गलती पर ग्राहकों को सूचना दी जाती है। 

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अगर की ये 5 ट्रांजैक्शन तो आ जाएगा नोटिस, Income Tax की कड़ी नजर 

The Chopal, Income tax notice - भारत में, आसानी से उपलब्ध इंटरनेट के कारण अपना समय बचाने के लिए एक बड़ी आबादी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की ओर बढ़ रही है, या कह सकते हैं कि बढ़ चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ लोग नकद लेनदेन को चुनते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, एक सीमा से अधिक होने पर इनकम टैक्स वाले घर पर नोटिस भेजा जाएगा। हम आज की कहानी में कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्या सीमा है? अधिक IT नोटिस से बचने के लिए क्या उपाय हैं?

पैसे बैंक खाते में जमा करना

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक नकदी जमा करता है, तो इसकी सूचना आयकर विभाग को दी जानी चाहिए। यह धन एक खाताधारक के एक या अधिक खातों में जमा हो सकता है। आयकर विभाग आपसे धन के स्रोत की जानकारी मांग सकता है क्योंकि कोई व्यक्ति निर्धारित सीमा से अधिक धन जमा कर रहा है।

एक निर्धारित डिपॉजिट में धन जमा करना

एक वित्त वर्ष में बैंक 10 लाख रुपए की कैश जमा के बारे में पूछताछ कर सकता है. एफडी में लेनदेन पर भी यही नियम लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक की एफडी में जमा करता है, तो आयकर विभाग उनसे धन के स्रोत की जानकारी पूछ सकता है।

शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड या डिबेंचर खरीदना

बहुत से लोग बॉन्ड, शेयर, म्यूचुअल फंड या डिबेंचर में निवेश करना अच्छा विकल्प मानते हैं। निवेशकों में इस तरह के निवेश से पैसे बचाने की आदत भी विकसित हो सकती है, लेकिन यह आयकर विभाग को भी सचेत करता है अगर कोई शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे का उपयोग करता है।

यदि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये या उससे अधिक का निवेश करता है, तो इसकी जानकारी आयकर विभाग तक पहुंचती है, जो आपसे धन के स्रोत के बारे में पूछ सकता है।

क्रेडिट कार्ड का बिल भुगतान

आजकल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आम हो गया है। यूजर्स का बिल अक्सर लाखों रुपये का होता है. फिर भी, अगर आपका मंथली क्रेडिट कार्ड बिल एक लाख रुपये से अधिक है और आप भुगतान कैश में करना चाहते हैं, तो आयकर विभाग आपसे आपके पैसे के स्रोत की जानकारी पूछ सकता है। वहीं, अगर आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए या उससे अधिक का भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से करते हैं, तो आयकर विभाग आपसे पूछ सकता है कि आपको यह धन कहां से मिला?

संपत्ति संबंधी सौदा

शहरों और टियर-2 शहरों में रियल एस्टेट की कीमतें उच्च हैं, और बड़ी रकम का लेनदेन आम है, लेकिन आप 30 लाख रुपये या उससे अधिक की संपत्ति खरीदते समय आयकर विभाग से सावधान रहें। बाद में, संपत्ति रजिस्ट्रार आयकर विभाग को सूचित करेगा, जो आपसे धन के स्रोत की पुष्टि कर सकता है।

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