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CIBIL Score में हुई गड़बड़ी से नहीं मिला लोन, तो यह तरीका आएगा आपके काम

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले सप्‍ताह एमपीसी बैठक के बाद मीडिया से कहा था कि ग्राहकों को अपने सिबिल में गड़बड़ी को लेकर ज्‍यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. ग्राहक अब सीधे आरबीआई के जरिये भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं.
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CIBIL Score में हुई गड़बड़ी से नहीं मिला लोन, तो यह तरीका आएगा आपके काम

The Chopal : रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले सप्‍ताह एमपीसी बैठक के बाद मीडिया से कहा था कि ग्राहकों को अपने सिबिल में गड़बड़ी को लेकर ज्‍यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. ग्राहक अब सीधे आरबीआई के जरिये भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं. दरअसल, ऐसे कई मामले रिजर्व बैंक के संज्ञान में आए हैं जहां ग्राहक की ओर से बिना कोई गलती या लोन भुगतान में चूक किए उनका सिबिल स्‍कोर खराब कर दिया गया. इसका सीधा असर ग्राहक पर पड़ा और उसे लोन मिलने में मुश्किलें आईं. इसी मामले को संज्ञान में लेते हुए अब रिजर्व बैंक भी ऐसी मुश्किलों को हल करने के लिए आगे आया है.

कैसे आती है ये गड़बड़ी

कभी-कभी सिबिल की जानकारी को लेकर विवाद और शिकायतें पैदा हो जाती हैं. सिबिल के पास बैंक या अन्‍य वित्‍तीय संस्‍थानों की ओर से दी गई गलत जानकारी के कारण भी आपकी क्रेडिट रेटिग खराब हो सकती है. ऐसे में ग्राहक इन शिकायतों को दूर करने के लिए एक ग्राहक सिबिल शिकायत समाधान सेल से संपर्क कर सकते हैं. यदि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट या CCR की कोई भी जानकारी गलत है, तो आप सिबिल की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध सिबिल ऑनलाइन विवाद फॉर्म को भर सकते हैं और उसे सही करवा सकते हैं.

कहां और कैसे करें शिकायत

ग्राहक को अपने सिबिल स्‍कोर को लेकर कुछ समस्‍या है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट https://www.cibil.com/dispute पर जाकर ‘Contact Us’ सेक्‍शन को ओपन कर विवाद फॉर्म भर सकता है. इसके अलावा सिबिल से जुड़ी शिकायतों को उनके कंज्‍यूमर हेल्पलाइन नंबर 22-61404300 पर कॉल करके कंपनी को सूचित किया जा सकता है. इस नंबर पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क किया जा सकता है. ग्राहक चाहे तो कंपनी को 22-66384666 पर अपनी शिकायत या समस्‍या फैक्स भी कर सकते हैं.

इतना ही नहीं आप सिबिल की ईमेल आईडी info-cibil.com पर ई-मेल भी भेज सकते हैं. ई-मेल भेजने से पहले चैक कर लें कि आपकी पहचान और शिकायत डिटेल में लिखी हो. आप चाहें तो सिबिल के रजिस्टर्ड ऑफिस में जाकर एक कंज़्यूमर सर्विस अधिकारी से मिलकर अपनी शिकायत बता सकते हैं.

तो खटखटाएं आरबीआई का दरवाजा

अगर आपको शिकायत करने के 30 दिन बाद भी अपनी समस्‍या का समाधान न मिले और आपका क्रेडिट स्‍कोर अपडेट न किया जाए तो अपनी शिकायत सीधे रिजर्व बैंक के पास कर सकते हैं. दरअसल, रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना-2021 के दायरे में क्रेडिट सूचना कंपनियों को भी ला रहा है. यह सीआईसी के खिलाफ शिकायतों के लिए एक मुक्त वैकल्पिक निवारण तंत्र प्रदान करेगा. इसके अलावाए स्वयं सीआईसी द्वारा आंतरिक शिकायत निवारण को मजबूत करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है.

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