अगर बाढ़ से हो गया है आपकी गाड़ी का नुकसान, किस तरह मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम? पढ़ें पूरा प्रोसेस

बाढ़ के कारण नुकसान होने पर आपको तुरंत अपने बीमा एजेंट या कंपनी को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। दावा प्रक्रिया के दौरान, आपके साथ काम करने के लिए एक बीमा समायोजक नियुक्त किया जाएगा। समायोजक कुछ दिनों के भीतर आपकी संपत्ति का निरीक्षण करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आपसे संपर्क करेगा
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अगर बाढ़ से हो गया है आपकी गाड़ी का नुकसान, किस तरह मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम? पढ़ें पूरा प्रोसेस 

New Delhi: बाढ़ के कारण दिल्ली में वर्तमान में काफी नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। इस समय कई लोगों के संपत्ति को भी बाढ़ ने नुकसान पहुंचाया है। साथ ही, कई लोगों की गाड़ियां और घर भी बाढ़ में बह गए हैं। यह भी सच है कि आपके घर और गाड़ी का इंश्योरेंस है, तो आप उन पर क्लेम भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरी प्रोसेस को फॉलो करना होगा। आइए देखते हैं कि बाढ़ के कारण हुए नुकसान पर इंश्योरेंस क्लेम कैसे कर सकते हैं।

बाढ़ के कारण नुकसान होने पर आपको तुरंत अपने बीमा एजेंट या कंपनी को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। दावा प्रक्रिया के दौरान, आपके साथ काम करने के लिए एक बीमा समायोजक नियुक्त किया जाएगा। समायोजक कुछ दिनों के भीतर आपकी संपत्ति का निरीक्षण करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आपसे संपर्क करेगा या दूर से निरीक्षण के लिए एक समय निर्धारित करने के लिए कॉल करेगा। उससे पूछें कि क्या आपको अग्रिम भुगतान मिलने की संभावना है। अग्रिम भुगतान अंतिम दावा भुगतान से काट लिया जाता है।

इसके अलावा, आपको नुकसान पहुंचने वाली वस्तुओं का भी रिकॉर्ड रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको अपने घर, गाड़ी, और व्यक्तिगत संपत्ति की तस्वीरें और वीडियो बनाने होंगे। इंश्योरेंस क्लेम के समय यह सबूतों की आवश्यकता हो सकती है। इन सभी रिकॉर्ड्स को अपने समायोजक को दिखाने के लिए सुनिश्चित करें।

जब आप अपने इंश्योरेंस क्लेम के लिए बीमा एंजेंट या समायोजक से मिलेंगे, तो उन्हें पूरी घटना की जानकारी और सबूत प्रदान करें। आपको उन्हें बताना होगा कि नुकसान कितना हुआ है और आपकी अपनी कवर के तहत हुए नुकसान का अनुमान उन्हें प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहें। इस दौरान आपके मन में कोई भी सवाल हो तो उनसे पूछें, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और आपका अधिकार सुरक्षित रहे।

जब आपको समायोजक का लिखित अनुमान और रिपोर्ट प्राप्त हो, तो सटीकता से इसे समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि यह पूर्ण है। आपको ध्यान देना चाहिए कि बीमा समायोजक कभी भी आपसे पैसे मांगने या आपकी कटौती योग्य राशि को एकत्र नहीं करेगा, और उनकी सेवाओं के लिए आपसे शुल्क नहीं लेगा। आपकी क्लेम भुगतान राशि आपके द्वारा प्रदान किए गए सहायक दस्तावेजों और इनमें बताई गई जानकारियों पर आधारित होगी।

अगर आपके पास अभी भी कोई सवाल है या क्लेम के तौर पर मिली गई राशि से आप असंतुष्ट हैं, तो आप बीमा कंपनी के क्लेम विभाग से संपर्क करें। वहां के विशेषज्ञ आपको सहायता प्रदान करेंगे और आपके क्लेम का समर्थन करेंगे।

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