Income Tax : 90 प्रतिशत लोगों नहीं पता 80C फॉर्म का मतलब, टैक्सपेयर्स कैसे कर सकते है टैक्स में बचत
Income Tax : आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आप डिडक्शन का लाभ उठाकर अपनी टैक्सेबल आय को 1.5 लाख रुपये तक कम कर सकते हैं। यही कारण है कि आज की इस रिपोर्ट में हम आपको 80 सी के तहत टैक्स छूट वाले विकल्पों का विवरण देंगे-

The Chopal, Income Tax : आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आप डिडक्शन का लाभ उठाकर अपनी टैक्सेबल आय को 1.5 लाख रुपये तक कम कर सकते हैं। इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) यह लाभ पा सकते हैं।
80सी के तहत निवेश करके आप टैक्सेबल इनकम को 1.5 लाख रुपये तक घटा सकते हैं। वहीं कई खर्च 80 सी के तहत टैक्स बेनेफिट पाते हैं। 80 सी के तहत टैक्स छूट वाले विकल्पों के बारे में यहां हम आपको बताएंगे। लेकिन आम जनता उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानती।
2 बच्चों के शिक्षा खर्च:
माता-पिता अधिकतम दो बच्चों के लिए 1.5 लाख रुपये की स्कूल फीस में कटौती का दावा कर सकते हैं। अगर दोनों माता-पिता करदाता हैं, तो वे चार बच्चों के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं। यह छोटे बच्चों पर भी लागू होता है।
घर और संपत्ति रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी
यदि आप घर या संपत्ति खरीदते हैं और स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन पर खर्च करते हैं, तो आप आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत इन खर्चों पर टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग
इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पर भी टैक्स बेनेफिट मिल सकता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये बॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। सरकार इन्हें जारी नहीं करती।
नाबार्ड रूरल समझौता—
भविष्य निर्माण बांड और नाबार्ड ग्रामीण बांड नाबार्ड (National Agriculture and Rural Development Bank) के बांड हैं। नाबार्ड ग्रामीण बॉन्ड आयकर अधिनियम (NABARD Rural Bond Section of Income Tax Act) की धारा 80 सी के तहत इनमें से केवल एक टैक्स कटौती के लिए योग्य है। कटौती की अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपये निर्धारित की गई है। निवेशकों के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनका कर बोझ कम हो सकता है और वे ग्रामीण विकास में निवेश कर सकते हैं।