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Income Tax विभाग ने किया सतर्क, इन लोगों को लगाया जाएगा 10 लाख रुपये जुर्माना

Income Tax Rules : इनकम टैक्स विभाग समय-समय पर कई नियमों और दिशानिर्देशों को भी जारी करता रहता है ताकि कर व्यवस्था को सही ढंग से चलाया जा सके। इसके अलावा, विदेशी संपत्ति के IT नियमों के उल्लंघन पर (IT rules for foreign assets) कड़ी कार्रवाई भी करता है। इनकम टैक्स ने हाल ही में लोगों को चेतावनी देते हुए एक विशिष्ट अपडेट जारी किया है। विभाग ने कहा कि विभाग के कुछ विशिष्ट नियमों का उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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Income Tax विभाग ने किया सतर्क, इन लोगों को लगाया जाएगा 10 लाख रुपये जुर्माना

The Chopal, Income Tax Rules : हर व्यक्ति को टैक्स स्लैब के अनुसार एक निश्चित कर योग्य आय या टैक्स योग्य आय (taxable income) पर टैक्स देना होगा। पूरे वित्तीय ढांचे पर इनकम टैक्स विभाग कड़ी निगरानी रखता है। लापरवाही किसी भी व्यक्ति पर भारी पड़ सकती है और विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है, जिसे अनदेखा करना बहुत मुश्किल हो सकता है।

विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा कि आयकर (income tax rules on foreign property) को गंभीरता से नहीं लिया गया था और अगर कोई संदेह हुआ तो उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा। विभाग ने यह गलती करने पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। यह खबर इनकम टैक्स में हुए नवीनतम बदलावों को बताती है।

संदेह होते ही विभाग कार्रवाई करता है—

आय कर चोरी करने वालों की तरह ही आय छिपाने वालों पर भी इनकम टैक्स विभाग (IT department new rules) की नई शर्तें लागू हैं। इसके अलावा, विभाग घोटाले की आशंका पर कार्रवाई करता है। ऐसी संपत्ति और आय छिपाने वालों पर अब आयकर से 10 लाख का जुर्माना (fine from income tax) लगाया जाएगा। हालाँकि, अनुपालन-सह-जागरूकता अभियान के तहत विभाग ने करदाताओं को जागरूक करने के लिए पत्र भी भेजा है।

इस तरह की आय छिपाने पर जुर्माना लगेगा-

इनकमट टैक्स डिपार्टमेंट ने चेतावनी (income tax department) दी है कि विदेश में संपत्ति या आय छिपाने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे पैसे पर एंटी ब्लैक मनी लॉ लागू है। इसके तहत यह दंड लागू होता है।

आयकर विभाग ने सार्वजनिक परामर्श पत्रों के माध्यम से भी करदाताओं को जानकारी दी है और उन्हें अपडेट किया है। अनुपालन-सह-जागरूकता अभियान के तहत विभाग ने ऐसा किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि करदाता मूल्यांकन वर्ष (Assessment year)  की आयकर रिटर्न में विदेश में प्राप्त आय या संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य है। यह छिपाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

कंसल्टेंसी लेटर में सूचना

विभाग ने सार्वजनिक परामर्श यानी कंसल्टेंसी लेटर में कहा कि कोई भी भारतीय जो अब विदेश में रहने लगा है और पिछले साल भारत में इनकम टैक्स या अन्य कर संबंधी कार्य करता था, उसे भारत में टैक्स (income tax bhrne ke niyam) देना होगा। इसके बावजूद, इसके लिए उसे अपनी आय का विवरण देना होगा। अपनी फाइल की जाने वाली आईटीआर में इस आय का विवरण भी शामिल करना होगा।

विदेश में प्राप्त संपत्ति में शामिल हैं:

किसी व्यक्ति द्वारा, जो अब विदेश में रहने लगा है और वहाँ से कमाई करता है भारतीय आयकर विभाग को इसके बारे में आईटीआर में सूचित करना होगा। मुख्य रूप से इन संपत्तियों में बैंक खाता, नकद मूल्य बीमा अनुबंध, व्यवसाय में हिस्सा, वित्तीय लाभ हित, इक्विटी और लोन का मामला, ट्रस्ट जिसमें वह ट्रस्टी बना है, सेटलर का लाभार्थी, हस्ताक्षर प्राधिकार वाला खाता, संरक्षक खाता और विदेश में पूंजीगत लाभ वाली संपत्ति शामिल हैं।

करदाताओं को सूचना मिलेगी इस तरह-

अंतरराष्ट्रीय करदाताओं को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा जो पहले से ही इनकम टैक्स कानून से जुड़े हुए हैं। उन्हें विदेश में प्राप्त उन सभी संपत्ति के बारे में भी बताया जाएगा, जिनके बारे में भारत में आईटीआर में जानकारी देनी होगी। असेस्मेंट वर्ष के लिए भरी जाने वाली आयकर नियमों में ऐसा बताना अनिवार्य है। 

इनकम टैक्स विभाग ने निर्धारित नियम

इसके लिए आयकर विभाग ने नए नियम भी बनाए हैं। विभाग ने कहा कि इन मानदंडों के तहत आने वाले करदाताओं को हर समय असेस्मेंट वर्ष के लिए भरी जाने वाली आईटीआर में विदेशी संपत्ति और आय की जानकारी देनी होगी।  

कोई भी विदेशी संपत्ति (foreign assets), आय (income from foreign sources), या विदेश में रहते हुए प्राप्त की गई संपत्ति और आय को सूची के अनुसार बताना होगा। ITR में इस तरह की विदेशी संपत्ति या आय की जानकारी नहीं देने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।