Income Tax : बैंक खाते में इस लिमिट से अधिक कैश जमा करने पर होगी मुसीबत, इनकम टैक्स के नियम
Income Tax : बैंक खाते में पैसे जमा करने और निकालने का बहुत आसान तरीका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें कुछ सीमाएं हैं? उदाहरण के लिए, आप एक बार में कितना पैसा निकाल सकते हैं और कितना पैसा जमा कर सकते हैं?

The Chopal, Income Tax : बैंक खाते में पैसे जमा करने और निकालने की प्रक्रिया काफी सरल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके कुछ नियम हैं? कितने पैसे आप एक बार में निकाल सकते हैं और कितने पैसे आप जमा कर सकते हैं यदि आपका जवाब नहीं है, तो आपको बता दें कि हर बैंक में पैसे डालने और निकालने की सीमा होती है।
उदाहरण के लिए, अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो आप सिर्फ एक दिन में कुछ पैसे निकाल सकते हैं। बैंकों में भी पैसे जमा करने पर कुछ नियम हैं, जैसे पूछताछ या जांच के बाद ही बड़ी रकम जमा की जा सकती है।
बैंक नियमों के अनुसार अगर आपके अकाउंट में अधिक धन है तो यह इनकम टैक्स के दायरे में आता है। इसके तहत आपको उस आय का स्रोत बताना होगा। आप एक रुपए से लेकर हजार, लाख, करोड़ तक किसी भी रकम को अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं, चाहे चेक से हो या ऑनलाइन।
क्या आप जमा कर सकते हैं-
यदि आप 50,000 रुपये या उससे अधिक नकद बैंक में जमा करते हैं, तो आपको पैन नंबर देना होगा। आप एक दिन में 1 लाख रुपये तक नकद जमा कर सकते हैं। यदि आप अपने खाते में नकदी नियमित रूप से नहीं जमा करते हैं, तो यह सीमा 2.50 लाख रुपये तक बढ़ सकती है। कालेधन को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया है।
एक व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये तक अपने अकाउंट में जमा कर सकता है। टैक्सपेयर्स (Tax Pares) के लिए ये सीमा एक या अधिक खातों पर लागू होती है और पूरी तरह से लागू होती है।
आप इस राशि को अपने खाते में रख सकते हैं-
नियमों के अनुसार, आप अपने बचत अकाउंट (saving account) में कितना भी धन रख सकते हैं। इसमें कोई सीमा नहीं है। यदि आपके अकाउंट में अधिक राशि है तो आप इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। उस आय का स्रोत बताना होगा।
इसके अलावा, बैंक ब्रांच में नकद जमा करने और निकालने की सीमा है। आप एक रुपए से लेकर हजार, लाख, करोड़ तक कितने भी पैसे एक सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं, चाहे चेक के माध्यम से हो या ऑनलाइन। s
IT रडार सीमाओं को पार करेगा-
फाइनेंशियल वर्ष में किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपये से अधिक नकद बैंक अकाउंट में जमा करने पर बैंक को आयकर विभाग को सूचित करना होगा। यही कारण है कि व्यक्ति को इस आय का स्रोत बताना होगा। यदि व्यक्ति स्रोत आयकर रिटर्न में सही जानकारी नहीं दे सका तो आयकर विभाग उसकी जांच कर सकता है।
पकड़े जाने पर भारी दंड मिल सकता है। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये से अधिक कैश बैंक में जमा करता है और अपनी आय के स्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं देता, तो उसे 60 प्रतिशत टैक्स, 25 प्रतिशत सरचार्ज और 4 प्रतिशत सेस लग सकता है।