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Income Tax : एक साल में भूल से भी कर दी ये ट्रांजेक्शन, तो घर आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस

Income Tax Notice :आयकर विभाग भारत में होने वाली हर ट्रांजेक्शन को देखता है। ऐसे में, अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो इनकम टैक्स विभाग की दृष्टि में सही नहीं है, तो विभाग आपके खिलाफ नोटिस जारी कर सकता है, जो आपको इनकम टैक्स की रड़ार में डाल सकता है। इसलिए एक साल में इन परिवर्तनों को भूल जाना चाहिए। 

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Income Tax : एक साल में भूल से भी कर दी ये ट्रांजेक्शन, तो घर आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस 

The Chopal, Income Tax Notice : समय-समय पर इनकम टैक्स विभाग ट्रांजेक्शन को देखता है। ऐसे में, अगर आप हाई वैल्यू कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपको तुरंत ही नोटिस दिया जाता है और आपकी मुसीबत बढ़ जाती है. यह नोटिस विभाग से जारी किया जाता है। युंतः कैश की विनिमय सुरक्षित है, लेकिन आपको बता दें कि विनिमय में एक विनिमय ऐसा भी है जिसे करने से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और इनकम टैक्स विवरणों की रड़ार में भी फंस सकते हैं।

एक साल में इससे अधिक एफडी नहीं करवाएं-

फिक्स्ड डिपॉजिट सीमा नियमों में निवेश करने पर विचार कर रहे हैं तो आपको एक साल में 10 लाख रुपये से अधिक का निवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको आयकर विभाग से सूचना मिल सकती है। फिर भले ही आप उन्हें एक बार में या फिर कई बार कैश टांजैक्शन में जमा कराएं। 

आपको नोटिस भी भेजा जा सकता है और इनकम टैक्स विभाग से इन पैसों के स्रोत के बारे में पूछा जा सकता है। ऐसे में FD में अधिकांश धन चेक से जमा करना चाहिए। आपको एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक का कैश नहीं रखना चाहिए। 

बैंक खाते में नकदी जमा करने के निम्नलिखित नियम हैं:

हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर आप 10 लाख रुपये या इससे अधिक का कैश एक या अधिक खातों में जमा करते हैं, तो आपको पहले बैंक को इसकी जानकारी देनी होगी। 
जब आप ये जानकारी बैंक को देंगे, बैंक इनकम टैक्स विभाग को इसकी सूचना देगा। FD की तरह ही ये नियम रहेंगे। साल में एक बार अधिक रकम जमा करने पर आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिल सकता है और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

ये नियम संपत्ति विनिमय पर लागू हैं:

यदि कोई व्यक्ति एक साल में 30 लाख रुपये या इससे अधिक की संपत्ति खरीद या बिक्री करता है, तो संपत्ति रजिस्ट्रार को इनकम टैक्स (property buying in cash) अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी होगी। ऐसे में आप आयकर विभाग से पूछ सकते हैं कि इतनी बड़ी राशि का मूल्य क्या है? आपसे अन्य कई सवाल पूछे जा सकते हैं। 

एक साल में इतने शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर खरीद सकते हैं

अगर आप शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर और बॉन्ड खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा जमा करते हैं, तो आप मुसिबत में फर सकते हैं और आपकी परेशानी बढ़ सकती है। एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि के शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड खरीदने पर संस्थान द्वारा इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी जाती है। 

क्रेडिट कार्ड के साथ ये नियम लागू होते हैं:

यदि आप क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान कर रहे हैं और इसका मूल्य एक लाख रुपये से अधिक है, तो आप एक बार में इसे नकद में भर सकते हैं। ऐसे हालात में विभाग आपको नोटिस दे सकता है। इसके अलावा, अगर आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक के क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान कैश में करते हैं, तो आपको पैसे के स्त्रोत की जानकारी भी देनी होगी।