Income Tax : पुराना घर बदलकर खरीदना चाहते है नया मकान, तो जान ले इनकम टैक्स का नियम
tax on property - बहुत से लोग रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। ऐसे लोगों के लिए घर, या निवासी संपत्ति, एक अच्छा विकल्प साबित होता है। कम बजट वाले लोग अक्सर छोटा घर खरीदते हैं। और फिर उसे बेचकर एक नया घर खरीदते हैं। यदि आप भी किसी कारण से अपने पुराने घर को बेचने का विचार कर रहे हैं, तो आपको इनकम टैक्स के नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दरअसल, घर बेचने से मिलने वाली रकम टैक्स के अधीन है। मतलब यह है कि उन पैसों पर भी टैक्स देना होगा। लेकिन घर बेचकर नया घर खरीदने पर टैक्स बचाने का अब सवाल है। नीचे खबर में विस्तार से पढ़ें-
The Chopal, tax on property - कोई संपत्ति खरीदने या बेचने से आपकी आय भी बढ़ जाती है। इससे आपका टैक्स का दायरा भी बढ़ता है और आपको उसी हिसाब से टैक्स देना होगा। यही कारण है कि अगर आप अपने पुराने घर को बेचकर एक नया खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आपको पहले इनकम टैक्स के नियमों के बारे में पता होना चाहिए। टैक्स नहीं देने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।
Property खरीदने या बेचने पर टैक्स देना पड़ता है। लेकिन खानदानी संपत्ति को बेचने पर इनकम टैक्स के अलग नियम लागू होते हैं। हम आज आपको संपत्ति खरीदने या बेचने पर लागू होने वाले टैक्स से बचने के तरीके भी बता रहे हैं।
खानदानी संपत्ति की बिक्री पर टैक्स नियम
विरासत में मिली हुई संपत्ति पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। खानदानी प्रॉपर्टी के डॉक्युमेंटेशन (Property Documentation) के लिए आप कुछ राज्यों में शुल्क दे सकते हैं। लेकिन इसका टैक्स से कोई संबंध नहीं है। यदि आप खाद्य संपत्ति को किराए पर देकर कमाई करते हैं, तो यह आपकी आय के रूप में देखा जाएगा। इसलिए आपको उस पर टैक्स देना होगा।
Property बेचने पर टैक्स कितना लगेगा?
लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म टैक्स, जिसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं, किसी भी खानदानी संपत्ति पर लगाया जाता है। आपको संपत्ति बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेशन के अनुसार टैक्स देना होगा। याद रखें कि आपको इस पर टैक्स बचाने का भी विकल्प मिलता है। आप अपनी खानदानी संपत्ति को बेचने पर कैपिटल गेन पर टैक्स बचाने के लिए इसे किसी दूसरी संपत्ति में निवेश कर सकते हैं।
कैपिटल गेन को ITR में शामिल करें
जब आप खानदानी संपत्ति को बेचते हैं, तो उस पर होने वाली कमाई को इनकम टैक्स रिटर्न में दर्ज करना अनिवार्य है। भूमि बेचने पर कैपिटल गेन को ITR में सूचित करना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं होता, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स चोरी को लेकर कार्रवाई कर सकता है। इससे बचने के लिए कैपिटल गेन पर इनकम टैक्स देना आवश्यक है।
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