Income Tax : पैन कार्ड को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने किया सतर्क, अब इन लोगों को देना पड़ेगा 10 हजार जुर्माना
Income Tax : बहुत से लोग एक से अधिक PAN कार्ड बनवा लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्या करना सही है? यह बहुत कम लोगों को पता है...। ऐसे में, चलिए पैन कार्ड से संबंधित इनकम टैक्स विभाग के नियमों को नीचे पढ़ें:

The Chopal, Income Tax : हर करदाता के पास PAN Card, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर होना अनिवार्य है। यह एक अलग अल्फान्यूमेरिक पहचान संख्या है जो दस अंकों की है। पैन कार्ड बहुत सारे भुगतान, कर भुगतान और बैंक खाता खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। भारत के आयकर विभाग ने यह कार्ड दिया है।
क्या लीगल एक से अधिक पैन कार्ड रखना चाहिए?
अनजाने में एक से अधिक PAN कार्ड बनाना अवैध है। आयकर अधिनियम के सेक्शन (Sections of Income Tax Act) 139ए (7) के अनुसार, कोई व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड के लिए आवेदन या रख सकता है। एक से अधिक पैन कार्ड रखना कानूनी रूप से अनुचित है। ताकि कोई कानूनी समस्या से बच जाए, किसी के पास एक से अधिक पैन कार्ड होने पर एक को तुरंत रद्द करना चाहिए।
पैन कार्ड नंबर की दो फिजिकल प्रतियां हो सकती हैं, लेकिन एक से अधिक नहीं रख सकते। एक लीगल संस्करण और दूसरा डुप्लिकेट संस्करण है।
क्या जुर्माना भरना होगा?
अधिक पैन कार्ड रखने पर भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम के सेक्शन 272बी के अनुसार, एक से अधिक पैन कार्ड रखने वाले व्यक्ति को दस हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। पैन कार्ड की गलत जानकारी देने पर भी जुर्माना देना पड़ सकता है।
करदाताओं को पैन कार्ड चाहिए
सभी वित्तीय लेनदेन के लिए PAN कार्ड अनिवार्य है। इससे पैसे का ट्रैक रखना आसान होता है। टैक्स भुगतान करते समय पैन कार्ड आवश्यक है, साथ ही टैक्स रिफंड प्राप्त करने और आयकर विभाग से संपर्क करने के लिए। आयकर विभाग ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना भी अनिवार्य कर दिया है। इसलिए पैन कार्ड वित्तीय अधूरे मामलों और टैक्स संबंधी प्रक्रियाओं में एक आवश्यक उपकरण है।