Income Tax : 18 लाख की कमाई के भी नहीं लगेगा टैक्स, इस तरीके से टैक्स फ्री हो जाएगी इनकम
Income Tax Rules :नई टैक्स योजना में केंद्रीय सरकार ने मध्यवर्ग को बड़ी राहत दी है। सभी और सैलरी क्लास के लिए 12 लाख 75 हजार रुपये की इनकम टैक्स फ्री है। यदि आप इससे अधिक भुगतान कर रहे हैं तो भी आप आयकर बच सकते हैं। कुछ आसान तरीकों से आप अपनी 18 लाख तक की कमाई को टैक्स से छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं आयकर बचाने के आसान उपायों।

The Chopal, Income Tax Rules : केंद्रीय सरकार ने हाल ही में पेश किए गए बजट में मध्यमवर्गीय लोगों को बड़ी राहत दी है। बजट ने 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स से छुटकारा देने का प्रस्ताव किया है। 1 फरवरी को संसद में इनकम टैक्स टिप्स का ऐलान किया गया था। यह घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीमारमण ने की।
18 लाख रुपये की आयकर बचत
अब केंद्रीय बजट में 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। वहीं, स्टैंडर्ड उत्पादन के कारण सैलरी क्लास को 75 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है। यानी 12 लाख 75 हजार की आय को आयकर से छूट मिली है। फिर सवाल उठता है कि अगर सैलरी 12 लाख 75 हजार से अधिक है तो टैक्स बचाने का क्या उपाय है?
याद रखें कि अगर आप 18 लाख रुपये की आय को टैक्स से छूट देना चाहते हैं, तो आप नई टैक्स योजना के तहत कुछ सुविधाएं अपना सकते हैं। आप न्यू इनकम टैक्स रिजीम में 18 लाख रुपये तक की आय को टैक्स से बचाने के लिए इन उपायों को अपना सकते हैं।
आप यह ट्रिक कर सकते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने 12 लाख 75 हजार तक आय को टैक्स से बचाया है, तो 18 लाख आय को कैसे बचाया जा सकता है? यह बताओ कि सैलरी की एक ट्रिक इसे कर सकती है। 18 लाख रुपये की सैलरी पर भी आप बिना आय टैक्स दिए बचत कर सकते हैं। इस ट्रिक का नाम सैलरी रिस्ट्रक्चर है। आप जीरो इनकम टैक्स भरेंगे अगर सैलरी प्रणाली को बदल देंगे।
इससे अतिरिक्त बचत होगी
आप आसानी से अपनी ग्रोस सैलरी से बचत कर सकते हैं अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी (आयकर) और डीए मिलाकर 12 लाख 75 हजार रुपये है। सैलरी में कई अलाउंस हैं। कर्मचारियों को 1.71 लाख रुपये तक का एनपीएस कंट्रीब्यूशन मिल सकता है। वहीं, मोटर कार सुविधा के रूप में कंपनी से चार लाख रुपये मिल सकते हैं। 5 हजार रुपये की गिफ्ट राशि भी टैक्स फ्री होगी। A gross salary 18 लाख रुपये तक टैक्स फ्री रह सकता है।
इन नियमों के तहत बचत होगी
एनपीएस कंट्रीब्यूशन के तहत बेसिक सैलरी और डीए का 14 प्रतिशत दिया जा सकता है, आयकर (आयकर) की धारा 80 सीसीडी(2) के अनुसार। यानी आप आयकर से 1 लाख 71 हजार रुपये की बचत कर सकते हैं। धारा 17(2)(7) और रूल 3(7)(4) के अनुसार, कंपनी से 5 हजार रुपये तक के गिफ्ट टैक्स से छूट मिलेगी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस से भी सीधे पैसे बचेंगे।
नया आयकर कानून
आयकर कानूनों को आसान बनाने के लिए नवीनतम इनकम टैक्स अधिनियम आ रहा है। इसी हफ्ते केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नया इनकम टैक्स बिल प्रस्तुत करेगी। संसदीय समिति को यह भेजा जाएगा। PM मोदी की अध्यक्षता में इसकी अनुमोदन हुई है।