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Income Tax : 10 लाख से अधिक सेलरी वालों के नहीं लगेगा टैक्स, बस जरूरी है यह बात

Tax Saving Tips :टैक्स भरने की प्रक्रिया अप्रैल में शुरू हो जाएगी। अब टैक्स बचाने का अच्छा अवसर है। 5 लाख रुपये की सालाना कमाई को ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन अब केंद्र सरकार ने 7 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगाने वाली एक नई टैक्स योजना की घोषणा की है। 10 लाख रुपये से अधिक की आय वालों को टैक्स देना होगा। लेकिन आप पूरा टैक्स बचाना चाहते हैं। समाचार में बताए गए तरीके निम्न हैं: 

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Income Tax : 10 लाख से अधिक सेलरी वालों के नहीं लगेगा टैक्स, बस जरूरी है यह बात 

The Chopal, Tax Saving Tips : टैक्स बचाने का समय आ गया है। टैक् स को बचाने के लिए अधिक आय वाले लोग संघर्षरत हैं। 7 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर टैक्स छूट केंद्र सरकार की नई टैक्स नीति के तहत मिलती है, जबकि पुरानी टैक्स नीति 5 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर मिलती है। लेकिन आपको टैक् स देना पड़ सकता है अगर आपकी सालाना आमदनी इन दोनों लिमिट से अधिक है। 

टैक् स स्लैब (Tax Slab) के अनुसार टैक्स भरना होता है। सालाना 2.5 लाख तक की कमाई पर आयकर नियम (Income Tax Rule) लागू नहीं होगा। 2.5 से 5 लाख रुपये की आय पर 5% टैक्स लगाया जाता है। जबकि 5 से 10 लाख रुपये की सालाना आय पर 20 प्रतिशत टैक्स लगता है। वहीं, 10 लाख रुपये से अधिक की सालाना आय पर 30% टैक्स स्लैब है।  

10.50 लाख की आय पर भी टैक्स बचा सकते हैं 

यदि आपकी सालाना आय 10 लाख रुपये है तो आपको 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा। आप चाहें तो टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। यही नहीं, आप निवेश और छूट का लाभ उठाकर टैक्स की पूरी रकम बच सकते हैं अगर आपकी सैलरी 10.50 लाख रुपये है। 

10.50 लाख रुपये की आय पर टैक्स कैसे बचाएं? 

1. 50 हजार रुपये तक की स् टैंडर्ड डिडक् शन छूट मिलती है। 10 लाख रुपये पर अब टैक्स लगेगा। 

2. आयकर की धारा 80C के तहत PPF, EPF, ELSS और NSC जैसे योजनाओं में निवेश करके 1.5 लाख रुपये की टैक्स बचत कर सकते हैं। अब 10 लाख में से 1.5 लाख रुपये घटा दें तो 8.5 लाख रुपये टैक्स फ्री हो जाएंगे। 

3। यही कारण है कि अगर आप अलग से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सालाना 50,000 रुपये का निवेश करते हैं, तो सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आपको सालाना 50 हजार रुपये की आयकर बचत मिलेगी। 50 हजार रुपये अतिरिक्त घटा देने पर 8 लाख रुपये टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। 

4। यदि आपने होम लोन भी लिया है, तो आपके ब्याज पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपये तक की कर छूट मिल सकती है। 8 लाख रुपये में से 2 लाख रुपये को कम करके कुल टैक्स इनकम 6 लाख रुपये हो जाएगा। 

5. आप इनकम टैक्स के खंड 80D में मेडिकल पॉलिसी लेकर 25 हजार रुपये तक टैक्स बचाने का प्रबंध कर सकते हैं। आपका, आपकी पत्नी और बच्चों का नाम इस स्वास्थ्य बीमा में होना चाहिए। इसके अलावा, आपके माता-पिता के नाम पर स्वास्थ्य बीमा खरीदकर 50,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा छूट पा सकते हैं। 6.25 लाख में से 75 हजार को माइनेस करें, तो 5.25 लाख पर कुल कर देनदारी होगी। 

6: आप 25 हजार रुपये तक का टैक्स लाभ ले सकते हैं अगर आप किसी संस्था को डोनेशन देते हैं। दान के रूप में दी गई राशि पर इनकम टैक्स सेक्शन 80G के तहत 25000 रुपये तक टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 25 हजार रुपये कम करने से आपकी आय अब 5 लाख रुपये के टैक्स स्लैब में आ जाएगी। 5 लाख रुपये तक की आय पर आयकर नियमों के तहत कोई कर नहीं देना होगा। 

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