Income tax notice : अगर आपने भी कर दी ऐसी 5 ट्रांजैक्शन, तो घर आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस
Income Tax Notice :इनकम टैक्स से बचने के लिए उसके नियमों का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आप अनचाहे नोटिस से बच सकें। इनकम टैक्स विभाग (IT Department) हर किसी की जेब पर नजर रखता है, जब भी आप कुछ खरीदते या बैंकिंग करते हैं। टैक्स बचाने के लिए लोग अक्सर चेकर में ये पांच ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप ये ट्रांजैक्शन भूलकर भी करते हैं तो आपको इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है।
The Chopal, Income Tax Notice : आजकल, इंटरनेट की आसानी से उपलब्धता के कारण, ऑनलाइन लेनदेन और डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। अब बहुत से लोग ऑनलाइन भुगतान करते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग नकद लेन-देन (Cash Transaction) का उपयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन लेन-देन हो, यदि वह एक निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है, तो इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। हम जानेंगे कि कितनी रकम तक व्यापार सुरक्षित है और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अगर यह अधिक हो जाए।
1. बैंक खाते में कैश की सीमा
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या अधिक की नकद अपने बैंक खाते में जमा करता है, तो बैंक को इस लेन-देन की सूचना आयकर विभाग को देनी होगी।
इसका अर्थ है कि आयकर विभाग आपसे 10 लाख रुपये से अधिक की नकद राशि के स्रोत के बारे में पूछ सकता है अगर आप अपने या किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जमा करते हैं। आपको बताना होगा कि धन कहां से आया है और इस पर कोई कर बकाया है या नहीं।
2. फिक्स्ड डिपॉजिट में धन जुटाना
फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करना दोनों सुरक्षित और लाभदायक है। लेकिन एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक नकद को अपनी एफडी में जमा करने पर आयकर विभाग भी ध्यान देता है।
10 लाख रुपये से अधिक धन एफडी (FD) में जमा करने पर बैंक आयकर विभाग को इसकी सूचना देता है, जिससे आयकर विभाग आपसे इस धन के स्रोत की जानकारी मांग सकता है। यही कारण है कि बड़ी रकम जमा करने से पहले आपको अपने सभी लेन-देन की पूरी जानकारी होनी चाहिए।
3. शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड या डिबेंचर में निवेश
कई लोगों को शेयर बाजार (stock market), म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड में निवेश करना आकर्षक विकल्प लगता है। इससे बचत भी होती है और अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन आप इन विकल्पों में बहुत सारा पैसा निवेश करते हैं, तो आयकर विभाग भी आप पर नज़र डाल सकता है।
आयकर विभाग को 10 लाख रुपये या अधिक की राशि से शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड खरीदने पर जानकारी मिलती है। इसके बाद विभाग आपसे इस धन के स्रोत की जानकारी पूछ सकता है।
4. क्रेडिट कार्ड भुगतान
आज लोग बड़े खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। लेकिन आप कैश में भुगतान करना चाहते हैं और आपका क्रेडिट कार्ड बिल 1 लाख रुपये से अधिक है, तो आयकर विभाग आपसे इस पैसे के स्रोत के बारे में सवाल कर सकता है।
आयकर विभाग आपसे पूछताछ कर सकता है अगर आप एक साल में 10 लाख रुपये या अधिक का भुगतान क्रेडिट कार्ड से करते हैं। यह आपके सभी भुगतान का एक रिकॉर्ड रखना महत्वपूर्ण है ताकि आप इस धन का स्रोत पता लगा सकें।
5. संपत्ति का सौदा
लेन-देन, खासकर शहरी क्षेत्रों में, रियल एस्टेट क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आयकर विभाग इसे भी देखता है जब आप 30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति खरीदते हैं।
जब संपत्ति रजिस्ट्रार आयकर विभाग को बताता है कि इतनी बड़ी राशि का लेन-देन हुआ है, तो विभाग इसके स्रोत की जानकारी मांग सकता है। यही कारण है कि संपत्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि आपका पूरा लेन-देन पारदर्शी हो और आपके पास उचित रिकॉर्ड हो।