Income Tax : NPS में अब मिलेगी 100000 रुपये तक की टैक्स छूट, इन लोगों की मिलेगा फायदा
Income Tax :1 फरवरी 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छठी बार बजट पेश करेंगी। यह बताया जाना चाहिए कि सरकार इस बजट में सैलरी क्लास की कई घोषणाएं कर सकती है। इस बार सरकार का ध्यान नेशनल पेंशन सिस्टम को बेहतर बनाने पर है...।
The Chopal, Income Tax : सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को अट्रैक्टिव कर सकती है। 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छठी बार यूनियन बजट पेश करेंगी। देश भर में लोकसभा चुनावों के बाद निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेगी।
यही कारण है कि सरकार सैलरी क्लास पर कई घोषणाएं कर सकती है। इस बार सरकार का ध्यान नेशनल पेंशन सिस्टम को और बेहतर बनाने पर है। ताकि अधिक लोग इसमें निवेश करें। बजट में इसे लेकर वित्तमंत्री कुछ विशिष्ट घोषणा कर सकती है।
NPS पर मिलने वाली छूट को बढ़ाना
टैक्स एक्सपर्ट ने दोनों टैक्सी रीजीम में राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) की टैक्स छूट की सीमा को 1,00,000 रुपये करने की सिफारिश की है। यह कदम लोगों को एनपीएस में निवेश करने की प्रेरणा देगा। वर्तमान में, सब्सक्राइबर के 50,000 रुपये तक के कंट्रिब्यूशन को NPS में सेक्शन 80CCD (1B) के तहत प्रदान किया जाता है।
लेकिन इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में ही यह सुविधा उपलब्ध है। नई रीजीम का उपयोग करने वाले टैक्सपेयर्स को यह निकासी नहीं मिलती। यह ओल्ड टैक्स रीजीम में सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये का टैक्स बेनेफिट भी है।
NPS आकर्षित होगा—
PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटर, ने एंप्लॉयर के कंट्रिब्यूशन पर EPFO (EPFO) जैसे टैक्स नियमों को लागू किया है। एंप्लॉयर कंट्रिब्यूशन पर टैक्स नियम एनपीएस और ईपीएफओ से अलग हैं। एनपीएस में कर्मचारी के कॉर्पस में कर्मचारी के 10 प्रतिशत तक के कंट्रिब्यूशन को टैक्स से छूट मिलती है।
यह बेसिक पे और डियरनेस अलाउन्स का दस प्रतिशत है। ईपीएफओ में एंप्लॉयी कॉर्पस में कुल 12 प्रतिशत कंट्रिब्यूशन टैक्स से छूट है। Experts लंबे समय से टैक्स नियमों में इस अंतर को दूर करने की मांग कर रहे हैं।
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