Income Tax : प्रोपर्टी मालिकों के बन गए दिन, इनकम टैक्स में मिल रही शानदार छूट
Income Tax : यदि आप एक से अधिक संपत्ति रखते हैं और सरकार को टैक्स देते आए हैं, तो इस वर्ष का बजट आपके लिए अच्छा है। साथ ही, आपको बता दें कि इस वर्ष के आम बजट में टैक्सपेयर्स के लिए कुछ शर्तें कम कर दी गई हैं, जिससे उनकी दूसरी संपत्ति के नियम सरल हो गए हैं।जो आपको जानना चाहिए:

The Chopal, Income Tax : यदि आप एक से अधिक संपत्ति रखते हैं और सरकार को टैक्स देते आए हैं, तो इस वर्ष का बजट आपके लिए अच्छा है। अब आप अपनी दो सेल्फ-ऑक्यूपाइड संपत्ति के लिए सालाना मूल्य के बिना दावा कर सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और टैक्स प्रक्रिया में आसानी होगी। इस प्रावधान के परिणामस्वरूप आपके टैक्स दायित्व कम हो जाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप आपके खाते में अधिक धन बचेगा।
पहले, चाहे किसी ने उसे किराए पर नहीं दिया हो, दूसरी संपत्ति पर टैक्स देना पड़ता था। यह टैक्स संभावित किराया पर निर्भर था। यदि किसी व्यक्ति को अपनी नौकरी के कारण दूसरे शहर में रहना पड़ा, तो उसे टैक्स राहत के लिए अपनी पहली संपत्ति को स्वयं-ऑक्यूपाइड करना होगा।
इस वर्ष के बजट में दी गई छूट-
इस वर्ष के आम बजट ने टैक्सपेयर्स के लिए कुछ शर्तें कम कर दी हैं, जिससे उनकी दूसरी संपत्ति के नियम सरल हो गए हैं। कोलियर्स इंडिया के रेजिडेंशियल ट्रांजैक्शन सर्विसेज के एमडी, रवि शंकर सिंह बताते हैं कि पहले टैक्सपेयर्स को यह प्रमाणित करना होता था कि दूसरी संपत्ति खाली है, लेकिन अब इन जटिलताओं के समाप्त होने से टैक्स प्रक्रियाएं और भी आसान हो गई हैं।
कितनी राशि टैक्स से बच जाएगी?
Delhi के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज पाहवा ने ET को बताया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति में नहीं रहता है, तो उसे बहुत लाभ मिल सकता है। काम के कारण बाहर रहने की पुष्टि अब नहीं करनी पड़ेगी। यह नियम विशेष रूप से उन पेशेवरों को राहत देता है, जो अलग-अलग शहरों में काम करते हैं।
टैक्सपेयर्स को क्या लाभ मिलेगा?
दिल्ली के एक लीगल प्रोफेशनल, अभिजीतम उपाध्याय पहले अपने खाली गुरुग्राम घर पर प्रति महीने लगभग 10,000 रुपये टैक्स देते थे। अब वे प्रसन्न होकर कहते हैं, "अब यह पैसा मेरी जेब में रहेगा।" यह कदम सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं है, बल्कि इससे माता-पिता अपने बच्चों के लिए घर खरीदने के लिए पहले से योजना बना सकेंगे।"
यह बचत कुछ लोगों के लिए अधिक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन गर्ग ने कहा, "मैं पहले अनुमानित किराए की आय पर सालाना 65,520 रुपये टैक्स (टैक्स) देता था।" अब इस बदलाव से मुझे बहुत पैसा बचेगा।नोएडा के मुकुल माथुर कहते हैं, "मेरी दूसरी प्रॉपर्टी से अनुमानित आय लगभग 9 लाख रुपये थी, जिस पर अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा।" इससे मुझे लगभग 1.8 लाख रुपये बचेंगे।"
भी रियल एस्टेट सेक्टर को लाभ:
विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में निवेश बढ़ेगा और घर खरीदने में आसानी होगी। ANAROCK ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी का विचार है कि यह कदम घर की मालिकी और घरेलू निवेश को बढ़ावा देगा।