Income Tax Return: आईटीआर भरते समय ना छुपाए ये जरूरी चीज, अन्यथा लगेगा 10 लाख जुर्माना

Income tax rules: इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को लेकर नया सख्त नियम लागू किया है। हर टैक्स देने वाले व्यक्ति को अपनी आय और संपत्ति की पूरी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में देनी होती है। अब अगर कोई करदाता एक खास जानकारी छिपाता है, तो उस पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। आयकर विभाग ने इसको लेकर साफ चेतावनी दी है, टैक्स भरने वालों के लिए यह जानकारी जानना बहुत जरूरी है, वरना आगे चलकर बड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए सभी टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे ITR भरते समय पूरी जानकारी सही-सही भरें और कुछ भी न छिपाएं।
आईटीआर में अब ये जानकारी देना जरूरी
इनकम टैक्स विभाग ने साफ कर दिया है कि अब ITR भरते समय विदेश में मौजूद आय और संपत्ति की जानकारी देना बहुत जरूरी है। अगर कोई टैक्सपेयर यह जानकारी छिपाता है, तो उस पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
क्या देनी होगी जानकारी?
अगर आपने विदेश में कोई संपत्ति खरीदी है या वहां से कोई आमदनी हो रही है, तो उसे ITR में बताना जरूरी है। यह नियम असेसमेंट ईयर 2024-25 से लागू है।
आयकर विभाग ने क्या कहा?
आयकर विभाग का कहना है कि जो भारतीय निवासी विदेश में रह रहे हैं, लेकिन भारत में टैक्स से जुड़ी कोई गतिविधि कर रहे हैं, उन्हें अपनी विदेशी आय और संपत्ति की पूरी जानकारी भारत सरकार को देनी होगी।
किन चीजों की जानकारी देनी होगी?
आईटीआर भरते समय अगर आपके पास विदेश में कोई संपत्ति या आय है, तो उसकी पूरी जानकारी देना जरूरी है। इसमें शामिल हैं- विदेश में खोला गया बैंक खाता, बीमा पॉलिसी, वहां से मिली आमदनी, खरीदी गई जमीन या मकान, शेयर, लोन या कोई और प्रकार का निवेश। इसके अलावा अगर किसी विदेशी बैंक खाते पर आपके हस्ताक्षर का अधिकार है या आपने कोई ऐसी संपत्ति बेची है जिससे कैपिटल गेन हुआ है, तो उसकी जानकारी भी आपको ITR में देनी होगी। इन सभी बातों को छिपाने पर आयकर विभाग द्वारा 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
CBDT ने भी दी है चेतावनी
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस भी इसको लेकर टैक्सपेयर्स को पहले ही आगाह कर चुका है। अगर कोई भी व्यक्ति जानकारी छिपाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा और उसे कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। CBDT ने बताया है कि जो भारतीय करदाता विदेश में रहते हैं और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए पहले ही ITR फाइल कर चुके हैं, उन्हें SMS और ईमेल के जरिए जानकारी दी जाएगी। अगर किसी ने विदेशी संपत्तियों की जानकारी ITR में नहीं दी है, तो इसे अपराध माना जाएगा। विदेशी आय या संपत्ति छिपाना कानून के तहत गलत है और इसके लिए भारी जुर्माना लग सकता है।