Income Tax Return : इन लोगों को ITR भरने से मिलेगी राहत, जान लीजिए नए नियम
Income Tax Return : आयकर विभाग समय-समय पर टैक्सपेयर्स को आईटीआर भरने के लिए निर्देश देता रहता है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, कई नागरिकों को आईटीआर भरना अनिवार्य है।वहीं, कई श्रेणियों को रिटर्न फाइल करने में छूट मिलती है। आइए जानते हैं।

The Chopal, Income Tax Return : जिन लोगों की आय इनकम टैक्स विभाग के दायरे से बाहर है, उनके लिए आईटीआर भरना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न भरने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। जिनका पालन करना प्रत्येक टैक्सपेयर्स को अनिवार्य है।
अगर आपकी आय टैक्सेबल लिमिट से कम है, तो आप रिटर्न से छूट पा सकते हैं। वहीं, कुछ लोगों को आईटीआर भरने से छूट दी गई है। यहाँ आप Income Tax Return Rules के बारे में जानते हैं।
इन लोगों को आयकर रिटर्न भरना नहीं होगा
आयकर रिटर्न भरने से कई फायदे मिलते हैं। यदि आप आयकर रिटर्न फार्म को समय पर भरते हैं, तो आपका वित्तीय रिकॉर्ड भी साफ और व्यवस्थित रहता है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, कुछ विशिष्ट श्रेणियों को इससे छूट मिलती है। जैसे, जिन लोगों की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है और उनकी उम्र 60 साल से कम है (ITR for senior citizens), वे आयकर रिटर्न फाइल करने से बच जाते हैं और इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती।
-इसके अलावा, वे जो 60 से 80 वर्ष की उम्र में हैं और जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपये से अधिक है, वे आयकर से छूट पा सकते हैं।
- 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक है, को भी सरकार से टैक्स न भरने की छूट मिलती है।
इन व्यक्तियों को आईटीआर भरना अनिवार्य है:
इन नियमों के तहत कुछ लोगों को छूट दी जाती है और कुछ लोगों को इसे भरना अनिवार्य है। इससे टैक्स के बारे में सभी जानकारी मिलती है। जैसे, अगर किसी व्यक्ति के एक या अधिक चालू खातों में 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि है, तो उसे आयकर रिटर्न भरना होगा।
- कंपनियों और फर्मों के मामले में देखें तो कोई भी कंपनी या फर्म (ITR for businesses and firms) हैं। चाहे मुनाफा हो या नुकसान, उसे आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है।
- ऐसे लोगों, जिन्होंने विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये या अधिक खर्च किए हैं, उनके लिए भी आईटीआर फिल करना आवश्यक है।
-इसके अलावा, साल में 1 लाख रुपये से अधिक का बिजली का बिल भरने वाले व्यक्तियों को आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है।