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Income Tax Rules: घर खरीदते समय बचा सकते है इतना टैक्स, ऐसे मिलेगा फायदा

Income Tax Rules:  अगर आप घर खरीदने का प्लान बना रहे है तो यह खबर आपके लिए है। वास्तव में, आपको बता दें कि अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपको इसके टैक्स बेनिफिट्स को भी समझना भी जरूरी है.. जो चलते हुए इसका अचानक लाभ उठाया जा सकता है। 

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Income Tax Rules: घर खरीदते समय बचा सकते है इतना टैक्स, ऐसे मिलेगा फायदा 

The Chopal, Income Tax Rules:  अगर आप घर खरीदने के लिए तैयार हैं। इसके लिए होम लोन लेते समय इसके टैक्स बेनिफिट्स को भी समझना चाहिए। इससे आपको इनकम टैक्स में बड़ी बचत मिल सकती है।

सरकार का हमेशा से हाउसिंग में निवेश पर फोकस रहा है। यही कारण है कि इसे टैक्स छूट भी दी जाती है। इनकम टैक्स एक्ट में कई भाग घर खरीदने और होम लोन देने पर आपको छूट देते हैं। वहीं आयकर छूट की सीमा 50,000 रुपए तक बढ़ जाती है अगर ये आपका पहला घर है। आपको मूल रकम से ब्याज तक टैक्स छूट मिलती है। अब आपको बताते हैं कि इन छूटों के तहत कितनी छूट मिलती हैं और किस सेक्शन में वे लागू होते हैं।

सेक्शन 24 में छुट

किसी भी होम लोन में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं: ब्याज भुगतान और प्रधान भुगतान। EMI ब्याज कंपोनेंट के भुगतान पर सेक्शन 24 के तहत आय से 2 लाख रुपए तक की कर छूट (Tax Deduction) ले सकते हैं। लंबे समय तक चलने वाले होम लोन का ब्याज जमा करने के कारण, आपको लग सकता है कि इंट्रस्ट (home loan interest) कितना होगा। याद रखें कि आपको घर का पजेशन मिल गया है, तो आपको ये छुटाएँ मिल सकती हैं। ये छूट अंडर-कंस्ट्रक्शन घरों या फ्लैटों पर लागू नहीं होगी। घर में शिफ्ट होने पर ही छूट मिल सकती है।

सेक्शन 80C में छूट

सेक्शन 80C में प्रिंसिपल अमाउंट पर छूट मिल सकती है। सेक्शन 80C में अधिकतम 1.5 लाख रुपए की छूट दी जाती है। लेकिन आपको शायद इसकी सीमा छोटी लगे क्योंकि इस भाग में कई और निवेश विकल्प भी हैं। वहीं, इस डिडक्शन का दावा करने के लिए आपको कम से कम पांच साल तक घर को अपने पजेशन में रखना होगा, और इससे पहले आप इसे बेच नहीं सकते।

अगर संपत्ति पांच साल से पहले बेची जाती है, तो पिछली बिक्री उस साल की आय में जोड़ी जाएगी। रजिस्ट्रेशन फीस और स्टैंप ड्यूटी पर भी इस खंड में डिडक्शन (टैक्स डिडक्शन) ले सकते हैं, लेकिन 1.5 लाख रुपए की सीमा के अंदर ही, और यह फायदा सिर्फ जिस साल आपको भुगतान करना होगा उसी साल की फाइलिंग में मिलेगा।

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आप 50,000 रुपए का अतिरिक्त छूट ले सकते हैं अगर आपने अपना पहला घर खरीदा है। यह छूट हर वर्ष होम लोन के ब्याज पर मिलती है और जब तक कर्ज चुकाया नहीं गया तब तक इसे पाया जा सकता है। सेक्शन 24 में दी गई 2 लाख रुपए की छूट, या अतिरिक्त कर छूट, इस छूट से अलग है। वहीं, इस सेक्शन के तहत क्लेम के लिए सरकार ने कई शर्तें भी रखी हैं। मसलन, प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और होम लोन 35 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही, जिस वर्ष आपने लोन लिया उस वर्ष तक आपके पास कोई दूसरा घर नहीं होगा।

जॉइंट होम लोन होल्डर के लाभ:

पति-पत्नी अक्सर मिलकर होम लोन लेते हैं, इसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं: दोनों आय को एक साथ जोड़ने से बड़ा होम लोन मिल सकता है। ऐसी स्थिति में, पति या पत्नी अपने इनकम टैक्स फाइल करते समय टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। इसके लिए दोनों को-ओनर होना आवश्यक है।

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