Income Tax : सेविंग अकाउंट में सोच समझकर करना होगा जमा, पैसे निकालने और जमा करने की लगी लिमिट
Income Tax : हम सभी पैसा जमा करने के लिए बैंक का सहारा लेते हैं, क्योंकि यह सुविधाजनक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बचत खाते में कितना पैसा हो सकता है? ऐसे में आपको इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक आपको बता दें कि सेविंग अकाउंट में पैसे जमा कराने और निकालने की लिमिट क्या है-

The Chopal, Income Tax : हम सभी पैसा जमा करने के लिए बैंक का सहारा लेते हैं, क्योंकि यह सुविधाजनक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बचत खाते में कितना पैसा हो सकता है? यह जानना महत्वपूर्ण है। आयकर के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष के दौरान आपके बचत खाते (savings account) में कुल नकद जमा या निकासी 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस सीमा का पालन करना आवश्यक है, ताकि आपको बाद में किसी भी कानूनी समस्या का सामना न करना पड़े। अपने बचत खाते के लेन-देन पर नजर रखना जरूरी है।
अगर आप इससे ज्यादा पैसे निकालते या जमा करते हैं, तो आयकर विभाग का नोटिस (Income tax Department Notice) आपके घर आ सकता है। अगर आप अपने घर आयकर विभाग (Income tax department) की जांच से बचना चाहती है, तो जान लें क्या है क्या नियम।
एक दिन में कितना कर सकती हैं पैसों लेन-देन-
काम की वजह से हम सभी लगभग हर दिन पैसों का लेनदेन करते हैं। अब ऐसे में एक सवाल जो उठता है वह है कि एक में पैसे के लेनदेन की सीमा क्या है। बता दें आयकर अधिनियम (Income tax act) की धारा 269 ST के तहत, कोई व्यक्ति एक दिन में 2 लाख रुपये से ज्यादा नकद का लेन देन नहीं कर सकता है। अगर आपके सभी सेविंग अकाउंट (saving account) में कुल नकद जमा एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक है तो बैंकों को इसकी सूचना आयकर विभाग को देनी होगी, भले ही जमा राशि कई खातों में हो।
खाते में कितना जमा कर सकते हैं पैसा?
आयकर अधिनियम की धारा (Section of Income Tax Act 114 बी के तहत, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 10 लाख रुपये से अधिक की नकद जमा राशियों की जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है। यदि आप किसी वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक की नकद राशि जमा करते हैं, तो उसे उच्च मूल्य के लेन-देन (High value transactions) के रूप में माना जाएगा। यह प्रावधान आयकर विभाग को आमदनी की निगरानी और कर चोरी रोकने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि धन का सही स्रोत और उपयोग समझा जा सके।
इसके अलावा, अगर आप एक दिन में 50 हजार रुपये से ज्यादा नकद जमा करते हैं तो आपको अपना पैन नंबर देना होगा। अगर आपके पास पैन नहीं है, तो आपको विकल्प के तौर पर फॉर्म 60/61 जमा करना होगा।
अधिक लेनदेन से संबंधित आयकर नोटिस का जवाब कैसे दें?
यदि आपको उच्च-मूल्य वाले लेनदेन के लिए आयकर विभाग (Income tax Department) भेजता है,तो आपके पास पैसों का अर्निंग सोर्स का समर्थन पर्याप्त सबूत होना चाहिए। इस सबूत में बैंक स्टेटमेंट (bank statement), इन्वेस्ट रिकॉर्ड (Invest record) या पूर्वजों की विरासत से संबंधित दस्तावेज शामिल हो सकते हैं।