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Income Tax : पर्सनल लोन पर मिल रही टैक्स छूट, इस तरीके से बचेगा तगड़ा पैसा

Income Tax : वित्तीय संकट में लोन लेना आम है।  पर्सनल लोन लेना अन्य लोन की तुलना में आसान है, जिससे वित्तीय चुटकियों से छुटकारा मिलता है।  यही कारण है कि व्यक्तिगत लोन जरूरत के समय सबसे अधिक लिया जाता है।  Personal loan tax exemtion trick: Personal loan टैक्स छूट देता है; इसके लिए आपको बस इस ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा।  इसके बाद आपको भारी टैक्स छूट मिलेगी।

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Income Tax : पर्सनल लोन पर मिल रही टैक्स छूट, इस तरीके से बचेगा तगड़ा पैसा 

The Chopal, Income Tax : पर्सनल लोन वह लोन राशि है जिसका उपयोग आप अपनी किसी भी वित्तीय जरूरत को पूरा करने के लिए कर सकते हैं।  ग्राहक को इस लोन से टैक्स छूट का लाभ मिलता है (टैक्स छूट का लाभ)।  पर्सनल लोन लेने में भी आपको कम कागजी प्रक्रियाएं करनी होंगी।

आज लाखों लोगों को पारसनल लोन लेने से आय टैक्स में लाभ हो रहा है।  Personal loan से कर छूट के कई फायदे हैं।  आइए जानते हैं पर्सनल लोन से टैक्स बचाने का तरीका, जिससे आप अपने बजट को संतुलित करते हुए काफी ज्यादा पैसे बचाकर अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकते हैं।

आयकर कानून क्या कहता है—

Individual loans पर direct tax relief नहीं मिलता है, according to Income Tax Rules।  यद्यपि, व्यक्तिगत ऋण में छूट  (tax saving tips) केवल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में प्राप्त हो सकती है, जैसे व्यापार, शिक्षा या घर खरीदने के लिए।

ऐसे परिस्थितियों में, कुछ खर्चों को टैक्स में कटौती (Tax diductions rules) के रूप में माना जा सकता है, जिससे कर योग्य आय पर असर पड़ सकता है।  संबंधित नियमों और शर्तों पर यह छूट निर्भर करती है।  यह लोन आपकी कर देनदारी को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में कम कर सकता है। 

कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए—

किराया बचाने वाले व्यक्तिगत ऋण की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि यह आसानी से उपलब्ध (save tax on personal loan) होता है और किसी संपत्ति की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती; दूसरे शब्दों में, यह कोलैटरल फ्री लोन (Non-collateral Loan) है।  यह अधिक लोकप्रिय है क्योंकि प्रक्रिया सरल है।  यह कर्ज बिना गारंटी के महंगा हो सकता है। 

पर्सनल लोन के माध्यम से घर की मरम्मत

आयकर अधिनियम की धारा 24(b) के तहत आप घर की मरम्मत या नवीनीकरण के लिए यह कर्ज लेने पर कर में राहत पा सकते हैं।  इस स्थिति में, आयकर व्यक्तिगत ऋण छूट (income tax personal loan discount) मिल सकती है।  आपके घर के खर्चों से संबंधित कर कटौती, जो आपकी कर देनदारी को कम कर सकती है, आपको यह लाभ मिलता है।