Income Tax : टैक्सपेयर्स की हुई बल्ले बल्ले, 1 लाख तक का बकाया टैक्स भरने पर मिली छुट्टी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार, टैक्स विभाग ऐसे पुराने टैक्स डिमांडों को खत्म कर रहा है जो 31 जनवरी, 2024 तक बकाया रहेंगे।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।
The Chopal, Income Tax : सरकार ने टैक्सपेयर्स को एक सौभाग्यपूर्ण खबर दी है। 2024 के अंतरिम बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार छोटे बकाये डायरेक्ट टैक्स डिमांड को माफ कर देगी। इसमें शर्त रखी गई थी कि वित्तीय वर्ष 2009-10 तक 25,000 रुपये की बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस ले लिया जाएगा और वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक 10,000 रुपये की बकाया मांगों को वापस ले लिया जाएगा। अब सरकार ने एक लाख रुपये तक के बकाया टैक्स डिमांड को माफ करने की योजना शुरू की है।
टैक्स डिमांड पर CBDT का आदेश
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार, टैक्स विभाग ऐसे पुराने टैक्स डिमांडों को खत्म कर रहा है जो 31 जनवरी, 2024 तक बकाया रहेंगे। 31 फरवरी को आदेश जारी हुआ और 19 फरवरी, 2024 को जारी किया गया। उसमें कहा गया है कि "पात्र बकाया टैक्स डिमांड को माफ कर दिया गया है और खत्म कर दिया गया है। कृपया अपने खाते में लॉगइन करके इस पाथ पर जाएँ: Pending Action > Response to Outstanding Demand. फिर, अपने "Extinguished Demands" का स्टेटस देखें।"
ये शर्तों पर लागू होंगे
बकाया इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स पर आउटस्टैंडिंग डिमांड 31 जनवरी, 2024 तक लागू होगा। इसके तहत 2009-10 और 2010-11 साल के लिए 25,000 रुपये और 2014-15 साल के लिए 10,000 रुपये के बकाये पर छूट मिलेगी। इंटरेस्ट, पेनाल्टी, सेस वगैरह इस लिमिट के तहत ही होंगे। TDS-TCS के तहत मांगे गए टैक्स डिमांड पर इन छूटों का प्रभाव नहीं होगा।
टैक्स डिमांड पर ये छूट सिर्फ एक लाख रुपये (एक पैन कार्ड पर) तक की होगी। यदि किसी व्यक्ति का कुल भुगतान एक लाख से अधिक है, तो ये सिर्फ एक लाख या उससे कम पर लागू होगा; बाकी भुगतान उन्हें जमा करना होगा। साथ ही, जितनी छूट मिल रही है, उस पर रिफंड नहीं मांगा जा सकता। ये छूट प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सेंट्रल प्रोसेसिंग सेल इन संशोधनों को स्वयं लागू करेगा।
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