The Chopal

Income Tax : सैलरी के एरियर में इतनी मिलेगी टैक्स छूट, नौकरी पेशा वालों के लिए ताजा अपडेट

Income Tax :अगर आपकी सैलरी बैंक खाते में क्रेडिट होती है, तो टैक्स की कैलकुलेशन के समय इसे जोड़कर, इसमें से बचत वगैरह के पैसे निकालकर आपकी टैक्सेबल आय निकाली जाती है। नौकरी करने वाले लोगों को इन टैक्स कैलकुलेशन को अवश्य जानना चाहिए। 

   Follow Us On   follow Us on
सैलरी के एरियर में इतनी मिलेगी टैक्स छूट, नौकरी पेशा वालों के लिए ताजा अपडेट 

The Chopal, Income Tax : अब से कुछ दिनों में, लोगों को इनकम टैक्स कैलकुलेशन की आपाधापी देखने को मिलेगी। टैक्स बचाने, कौन-सी धारा में टैक्स बचेगा, अतिरिक्त बचाव कहां होगा? बस यही होने वाला है। अब सोचिए कि पिछले साल आपकी सैलरी बढ़ी, लेकिन यह एरियर के रूप में आपको उस वित्त वर्ष में मिला, जिसमें आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। क्या आप इस एरियर पर टैक्स बचाने में सक्षम हैं?

नई टैक्स व्यवस्था में सेविंग या अन्य प्रावधानों पर टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता। लेकिन पुरानी टैक्स व्यवस्था में कई उपाय हैं जो आपको इनकम टैक्स बचाने में मदद करते हैं। आपको सैलरी एरियर पर टैक्स बचाने में मदद करने के लिए आयकर कानून की एक धारा 89(1) है।

धारा-89(1) का क्या लाभ है?

अगर आपकी सैलरी बैंक खाते में क्रेडिट होती है, तो टैक्स की कैलकुलेशन के दौरान इसे जोड़कर, सेविंग वगैरह के पैसे निकालकर आपकी टैक्सेबल इनकम निकाली जाती है। यही कारण है कि आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है अगर आपकी सैलरी का एरियर भी इसमें शामिल होता है। टैक्स की देनदारी अधिक होगी जब सैलरी बढ़ी।

धारा-89(1), जिसमें आप सैलरी एरियर के पैसे पर टैक्स रिबेट ले सकते हैं, यहीं पर प्रवेश करता है। आपको ऑफिस से मिलने वाले फॉर्म-16 में साल भर में आपको कितना सैलरी एरियर मिला है, इसकी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। एरियर पर टैक्स बचाने के लिए फॉर्म-10E भरना होगा, जिससे आपको इनकम टैक्स रिबेट का लाभ मिलेगा। टैक्स रिबेट भी इस धा?रा के तहत मिलेगा, चाहे वह अपने पुराने फंसे पैसे हों या फैमिली पेंशन से अचानक बची राशि हो।

एरियर पर टैक्स बचाने के लिए फॉर्म 10E भरने का क्या तरीका है?

यदि आप फंसे हुए पैसे पर इनकम टैक्स बचत करना चाहते हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें।

सबसे पहले, आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in पर 10E फॉर्म भरना होगा।

IRS की वेबसाइट पर लॉगिन करें।

लॉगिन करने के बाद, आपको "ई-फाइल" ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहीं पर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में फॉर्म 10E (यू/एस 89 फॉर्म) मिलेगा। इसके बाद आपको अपनी आवश्यक जानकारी भरकर आगे बढ़ना होगा।

आप आगे बढ़ते हुए एक नया पेज देखेंगे। इसके पहले टैब में कई आवश्यक दिशा-निर्देश होंगे। जबकि दूसरे टैब में पहले से भरे हुए नाम, पता और पैन नंबर जैसे विवरण मिलेंगे।

बाद में, ड्रॉप डाउन मेन्यू से रेजिडेंशियल स्टेटर पर जाना होगा. यहाँ आपको कई एनेक्चर दिखेंगे, जिनमें से सैलरी एरियर वाला चुनना होगा।

ये पढ़ें - Delhi Metro ने शुरू की शानदार सर्विस, इस स्टेशन करें मेट्रो चलाने का अनुभव