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Home Loan की तरह कार लोन पर भी मिलेगी टैक्स में छूट, बस करें इतना सा काम

Tax Exemption on Car Loan : क्या आप जानते हैं कि होम लोन के जैसे ही कार लोन पर भी टैक्स छूट (Tax exemption on car loan also) मिल सकती है। हम आपको इन दोनों लोन पर टैक्स छूट का पूरा विवरण (full details) देंगे।
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Home Loan की तरह कार लोन पर भी मिलेगी टैक्स में छूट, बस करें इतना सा काम

Car Tax Exemption : अगर आप होम लोन (home loan) लेते हैं, तो आपको 3.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट (tax exemption) मिलती है। 80सी के तहत मूलधन (Principal amount) पर 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट मिलती है, जबकि 24बी के तहत मूलधन पर सालाना 2 लाख रुपये की टैक्स छूट मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होम लोन के जैसे ही कार लोन पर भी टैक्स छूट (Tax exemption on car loan also) मिल सकती है। हम आपको इन दोनों लोन पर टैक्स छूट का पूरा विवरण (full details) देंगे।

कार को टैक्स छूट (car tax exemption) नहीं मिलती क्योंकि यह एक महंगी वस्तु (expensive item) के अंतर्गत आती है। लेकिन, आप आयकर अधिनियम (income tax act) के तहत रिटर्न में दावा (claim in return) कर सकते हैं अगर आप पेशेवर (professional) हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या अपनी कार का इस्तेमाल कारोबार (business) में करते हैं। नौकरीपेशा व्यक्ति (employed person) को कार लोन पर टैक्स छूट (Tax exemption on car loan) नहीं मिलेगी।

कारोबार की लागत में शामिल करें, ब्याज (Include interest in business costs)

क्लीयर के संस्थापक और सीईओ (Founder and CEO of Clear) अर्चित गुप्ता ने कहा कि अगर आप कार लोन पर टैक्स छूट का दावा (Claim tax exemption on car loan) करना चाहते हैं, तो आपको कारोबारी व्यवसाय (trading business) में ही इसका उपयोग करना चाहिए। मसलन, आप इसे किराये पर चलाते हैं, ट्रेवल एजेंसी (travel agency) में चलाते हैं या खुद कारोबार (own business) करते हैं। आप कार लोन पर सालाना ब्याज (Annual interest on car loan) के बराबर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं अगर आप पेशेवर हैं। रिटर्न भरते समय ब्याज की रकम को कारोबार की लागत (cost of trading interest amount) के तौर पर दिखाना होगा।

तेल और रखरखाव पर भी मिलेगा, लाभ (Benefits will also be available on oil and maintenance)

सालाना ईंधन और कार की मरम्मत पर खर्च (Annual fuel and car repair expenses) को भी आयकर छूट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा, आप कार की खरीद मूल्य में हर साल होने वाली कमी, या डेप्रिसिएशन कॉस्ट (depreciation cost) पर रियायत भी मिल सकती है। यद्यपि, ईंधन पर खर्च की एक निश्चित राशि (a certain amount spent on fuel) पर टैक्स छूट मिलती है और डेप्रिसिएशन खर्च प्रति वर्ष कार के मूल्य का 15 से 20 प्रतिशत होता है। यही कारण है कि अगर आप 10 लाख रुपये की सालाना आय है और 70 हजार रुपये कार लोन का ब्याज देते हैं, तो आपकी आयकर की गणना 9.30 लाख रुपये पर होगी। इसमें ईंधन और खर्च (fuel and expenses) शामिल नहीं हैं।

इन बातों का रखें ख्याल (take care of these things)

  • यदि कार का उपयोग कारोबारी उद्देश्य में नहीं किया जाता है, तो आयकर अधिकारी क्लेम खारिज कर सकते हैं।
  • क्लेम के लिए बैंक से इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट आवश्यक है, क्योंकि यह प्रमाण के तौर पर आवश्यक हो सकता है।
  • व्यवसाय केवल संबंधित संस्था या उसके मालिक के नाम पर पंजीकृत होना चाहिए।

क्लेम में बरतें सावधानी (Be careful in claiming)

टैक्स मामलों के जानकार (tax expert) बलवंत जैन ने कहा कि करदाता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आयकर अधिकारी (income tax officer) कार का कारोबार में इस्तेमाल होने का प्रमाण मांग सकता है। आयकर विभाग (Income Tax Department) कार्रवाई कर सकता है अगर किसी ने झूठा दावा पेश किया है। इसके परिणामस्वरूप आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है और टैक्स न जमा करने की अवधि का भुगतान किया जा सकता है।