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Loan Recovery Rule : लोन नहीं भरने पर बैंक एजेंट कर रहा है मुसीबत खड़ी तो ऐसे निकेलगा समाधान, जानिये RBI का ये रूल

Loan Recovery Rule : पैसे की कमी के दौरान लोगों को अक्सर लोन का सहारा लेना पड़ता है।  लेकिन जब लोन की ईएमआई समय पर नहीं दी जाती है, बैंक एजेंट परेशान होने लगते हैं।  आरबीआई का यह नियम आपकी मदद कर सकता है अगर आप भी बैंक कर्मचारियों से परेशान हैं।  आरबीआई के नए नियमों की पूरी जानकारी इस खबर में मिलेगी।
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Loan Recovery Rule : लोन नहीं भरने पर बैंक एजेंट कर रहा है मुसीबत खड़ी तो ऐसे निकेलगा समाधान, जानिये RBI का ये रूल

The Chopal, Loan Recovery Rule : आज लोन लेना आम हो गया है। ऋण लेने के बाद बैंक से भेजे गए एजेंट अक्सर ग्राहक को परेशान करने लगते हैं अगर EMI समय पर नहीं भुगतान किया जाता है। 

अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हो रहा है, तो आज कीजिए अगर यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है। हम आज आपको उन कानूनी अधिकारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप बैंक एजेंट की शिकायत कर सकते हैं और उन पर कार्रवाई कर सकते हैं

RBI भी कर चुका है

आपको बता दें कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में सभी बैंकों से अपने लोन रिकवरी एजेंटो से व्यवहार को बेहतर करने के लिए कहा है। यह पहले भी कहा गया था कि बैंक लोन लेने वाले ग्राहकों को धमकाने, प्रताड़ित करने और निजी डाटा के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश की जाएगी। 

इस संबंध में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को एक नया सर्कुलर जारी किया है।

रिकवरी एजेंट करें दुर्व्यवहार तो...

यदि आप बैंक रिकवरी नियम (Loan Recovery Rule) के अपराध से परेशान हैं, तो आपको इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। RBI ने इस मामले में कुछ नियम बनाए हैं। 

इनके तहत बैंक ग्राहकों को धमकाता या डराता है अगर वे लोन नहीं चुकाते हैं।  ग्राहक इसके बारे में पुलिस से शिकायत कर सकते हैं। आप इसके लिए भुगतान कर सकते हैं।

आरबीआई का नियम 

बैंक आपको पहले रिमाइंडर भेजता है अगर आप अपने लोन की दो EMI नहीं चुकाते हैं। तीन बार होम लोन का भुगतान नहीं करने पर बैंक आपको एक कानूनी नोटिस भेजेगा। 

साथ ही आपको चेतावनी दी गई है कि अगर आप EMI नहीं भरते हैं, तो बैंक आपको डिफॉल्टर घोषित करेगा।  इसके बाद बैंक ग्राहक से लोन वसूलने लगता है।

ऋण रिकवरी इस तरह होती है

बैंक वसूली शुरू करता है अगर कोई लोन भर नहीं पाता है। इसमें बैंक पहले गैर सरकारी रूट और फिर सरकारी प्रक्रिया का सहारा लेती है। RBI के निर्देशों के अनुसार, ग्राहकों के कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों का सम्मान किया जाना चाहिए।

इस तरह शिकायत कर सकते हैं

यदि बैंक का लोन रिकवरी एजेंट आपको धमकाता या डराता है तो आप इसकी शिकायत बैंक और थाने में भी करें। आपको बता दें कि लोन की किस्त नहीं चुका पाना एक प्रकार का सिविल विवाद है। 
 
ऐसे में बैंक या उसका कोई रिकवरी एजेंट डिफॉल्टर के साथ कुछ भी कर सकता है। बैंक ऑफिसर या रिकवरी एजेंट डिफॉल्टर को सुबह सात बजे से शाम सात बजे के बीच में ही फोन किया जा सकता है। 
 
यह भी घर आने का समय होगा। अगर बैंक कर्मचारी ऐसा नहीं करते, तो आप फोन करके शिकायत कर सकते हैं।

RBI के दिशानिर्देश 

1. ग्राहकों को पहले ही वसूली करने वाली संस्था (बैंक या वित्तीय संस्था) का नाम बताएं।
 
2. बैंक एजेंट को डिफॉल्टर से मिलते समय प्राधिकरण पत्र और बैंक नोटिस की कॉपी साथ रखनी होगी (ऋण पुनर्वास नियम में)।

3) अगर लोन लेने वाले व्यक्ति ने शिकायत दर्ज की है, तो बैंकों को रिकवरी एजेंट्स को संबंधित मामले में भेजने की अनुमति नहीं है जब तक कि शिकायत का समाधान नहीं हो जाता है।

 4) बैंक को सुनिश्चित करना होगा कि उधारकर्ताओं की शिकायतें वसूली प्रक्रिया (Loan Recovery Rule) के संबंध में उचित रूप से हल की जाएंगी