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NPS : केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर आया बड़ा अपडेट, नोटिफिकेशन किया गया जारी

NPS New Rules :देश भर में करोड़ों पेंशर्स के लिए महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो रही है। कर्मचारियों की पेंशन स्कीम के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। हाँ, न्यू पेंशन सिस् टम, या एनपीएस के नियमों में बदलाव है। यदि आप भी इस प्रणाली के तहत पेंशन ले रहे हैं तो आपको इन नियमों के बारे में पता होना बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानें बदलावों को..

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NPS : केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर आया बड़ा अपडेट, नोटिफिकेशन किया गया जारी

The Chopal, NPS New Rules : देश के पेंशनभोगी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है।  कर्मचारियों को पता होगा कि न्यू पेंशन स्कीम (NPS) लगभग दो दशक पहले लागू हुई है, लेकिन आज भी NPS के नवीन नियमों में लगातार बदलाव हो रहे हैं। सरकार अपने नियमों को समय-समय पर बदलती रहती है। हालाँकि, आज की हमारी इस खबर में हम सिर्फ इस स्कीम के नियमों में हुए कुछ बदलावों से आपको अवगत करेंगे। केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस के तहत स्वतंत्र सेवानिवृत्ति का विकल्प चुन सकते हैं, जैसा कि एक नवीनतम गाइडलाइन में कार्मिक मंत्रालय के तहत कार्यरत पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग ने बताया है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2021 के सेंट्रल सिविल सर्विसेज नियमों के तहत NPS में आने वाले सभी कर्मचारियों को यह सुविधा मिलेगी. यह आधिकारिक नोटिस में बताया गया है। Voluntary retirement (voluntary retirement) लेने वाले कर्मचारियों को सर्विस रूल के नियम 12 के तहत एक निश्चित अवधि के बाद सेवानिवृत्ति का मौका दिया जाएगा, और एनपीएस नियमों के तहत पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

जानें पेंशन कितने साल बाद मिलेगी।

केंद्रीय कर्मचारी जो NPs में आते हैं, उन्हें 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक रिटायरमेंट का भी अवसर मिलेगा, जैसा कि सर्विस रूल में हाल ही में बदलाव हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि किसी भी समय नौकरी ज् वाइन करने वाले कर्मचारियों को नवीनतम NPS नियमों के अनुसार वॉलंटरी रिटायरमेंट की सुविधा मिलेगी. 20 साल की लगातार सेवा पूरी करने के बाद।

3 महीने पहले यह काम करना होगा

नए नियमों (NPS) में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो कर्मचारी अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, वे इसके बारे में समय से पहले, यानी 3 महीने पहले लिखित रूप में सूचित करना होगा। यह भी नियुक् ता प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी कि वह वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों के आवेदनों को नहीं ठुकरा सकता। जब कर्मचारी का तीन महीने का नोटिस पीरियड समाप्त हो जाएगा, तो उनका स्वतंत्र रिटायरमेंट प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

ये सभी सुविधाएं मिलेंगी 

इसके अलावा, आपको बता दें कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों को सरकार सभी सुविधाएं देगी जो पेंशन फंड नियामक रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा निर्धारित हैं। यह सभी सुविधाएं रेगुलर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों की तरह होंगी। पीएफआरडीए (PFRDA) को सूचित करना चाहिए अगर कर्मचारी ने कोई और एनपीएस खाता बनाया है, ताकि उनकी सुविधाएं भी मिल सकें।