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NPS का पैसा निकालने के बदल गए नियम, जानिये खाताधारकों पर कैसा होगा असर

NPS New Rules In Hindi - यदि आपके पास नेशनल पेंशन स्कीम में एक खाता है, तो ये खबर आपके लिए है। NPS से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव हुआ है। NPS खाता खोलने के तीन वर्षों के बाद ही आप आंशिक निकासी कर सकते हैं अगर आपने पैसे जमा किए हैं। 

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NPS का पैसा निकालने के बदल गए नियम, जानिये खाताधारकों पर कैसा होगा असर 

The Chopal, NPS New Rules In Hindi - इस महीने एनपीएस से आंशिक पैसा निकालने के नियम में बदलाव किया गया है। एनपीएस से पैसा निकालने की प्रक्रिया इसके बाद पूरी तरह से बदल गई है। इस नियम के लागू होने के बाद ही आप अपने योगादान के एक हिस्से को निकाल सकते हैं। ऐसे में एनपीएस से पैसे निकालते समय आपको इस नियम को पूरी तरह से जानना चाहिए। 

क्या है एनपीएस (NPS) से पैसे निकालने का हाल ही में बनाया गया नियम? 

PFRDA (PFRDA) द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार, अब आप आंशिक निकासी एनपीएस खाता खोलने के तीन वर्षों के बाद ही कर सकते हैं। ये आपके पेंशन खाते में दिए गए धन का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। 12 जनवरी 2024 को पीएफआरडीए (PFRDA) ने ये नियम जारी किए और 1 फरवरी 2024 से लागू हो गए। 

उदाहरणार्थ: NPS खाता खोलने के पहले तीन वर्षों में, आपने 8 लाख रुपये का योगदान दिया है और फंड 15 लाख रुपये का हो गया है. इसलिए, आप निकासी के दौरान अपने योगदान का 25 प्रतिशत, यानी 2 लाख रुपये की ही निकासी कर सकते हैं। 

एनपीएस से निकासी कितनी बार कर सकते हैं? 

NPS खुलने के बाद आप अपने पेंशन खाते से अधिकतम तीन बार पैसे निकाल सकते हैं। निकासी के नियमों में से एक है कि दो निकासी के बीच कम से कम पांच वर्षों का समय होना चाहिए। इसके बावजूद, यह नियम आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को कोई गंभीर बीमारी होने पर लागू नहीं होता है। 

एनपीएस से धन कब ले सकते हैं?

बच्चों की उच्च शिक्षा, विवाह, पहला घर खरीदना, किसी विशिष्ट बीमारी के इलाज के लिए कोई नया कारोबार या स्टार्टअप शुरू करना

निकासी कैसे करें? 

NPS पैसे निकालने के लिए आपको एक स्वयं-प्रमाणीकरण फॉर्म भरना होगा। सीआए या प्रजेंस प्वाइंट के माध्यम से इसे जमा करना होगा। यदि सब्सक्राबर गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो वह अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से भी निकासी की मांग कर सकता है।

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