October Rule Change: 1 अक्टूबर से आधार कार्ड समेत 6 रूल होंगे लागू, आप करें गौर
New Delhi : हर महीने इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव होते रहते हैं, अगले महीने भी टैक्स से संबंधित कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहा है। जिसमें आधार कार्ड और इनकम टैक्स में छह बड़े बदलाव किए जाएंगे। केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारण (FM Nirmala Sitharaman) ने इन सभी बदलावों की घोषणा की थी। टैक्स से जुड़े यह बदलाव 1 अक्टूबर से लागू किए जाएंगे। जिनके बारे में आम आदमी को जानना बेहद जरूरी है। इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे, जोकि इस प्रकार है।
युनियन बजट 2024 में निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में कुछ बदलाव की घोषणा की। जिनमें से कुछ बदलाव अभी लागू हैं, बाकी बचे हुए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। इन बदलावों में Aadhaar कार्ड, STT, TDS रेट और डायरेक्ट टैक्स विवाद से बचाव योजना 2024 शामिल हैं।
डायरेक्ट टैक्स विवाद का विश्वास
1 अक्टूबर 2024 से, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम लागू हो जाएगी। यह स्कीम बकाया टैक्स विवाद सुलझाने का अवसर देती है। इसे 2020 की शुरुआत में बकाया टैक्स अपीलों को हल करने के लिए लाया गया था। विवाद से विश्वास योजना का उद्देश्य विवादों को 22 जुलाई, 2024 तक समाप्त करना है। इसके तहत उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालयों में टैक्स, ब्याज, दंड या शुल्क से संबंधित विवाद चल रहे टैक्सपेयर्स आते हैं।
इस योजना में दी जाने वाली राशि भुगतान के समय पर निर्भर करती है। टैक्सपेयरों को 1 अक्टूबर, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 के बीच ब्याज, जुर्माना या शुल्क का 25 प्रतिशत या पूरा भुगतान करना होगा। 31 दिसंबर, 2024 के बाद निपटान करना चाहने वाले व्यक्ति को 110% विवादित कर राशि जमा करना होगा, या 30% ब्याज, जुर्माना या शुल्क जमा करना होगा।
आधार कार्ड
केंद्रीय बजट 2024 में आधार संख्या के बजाय आधार नामांकन आईडी का उल्लेख करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव है। इस निर्णय का उद्देश्य पैन का दुरुपयोग और दोहराव रोकना है। 1 अक्टूबर, 2024 से, कोई व्यक्ति पैन आवंटन के लिए आवेदन पत्र में और आयकर रिटर्न में अपने आधार नामांकन ID को नहीं बता पाएगा।
बजट के मुताबिक, पात्र व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 139AA के अंतर्गत 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी आयकर रिटर्न और पैन आवेदन पत्र में आधार संख्या का वर्णन करना होगा।
सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (STT)
1 अक्टूबर, 2024 से, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) वायदा और विकल्प (F&O) ट्रेडिंग पर लागू होने वाला टेक्स बढ़ने जा रहा है। इक्विटी फ्यूचर और ऑप्शन (F&O) के लिए टैक्स रेट्स खासतौर से 0.02% और 0.1% तक बढ़ेगी। अब लाभार्थियों की टैक्स योग्य आय पर टैक्स लगाया जाएगा, जो शेयर बायबैक से मिलता है। विकल्प बिक्री पर STT प्रीमियम 0.0625% से 0.1% हो जाएगा।
फ्लोटिंग TDS रेट्स
साल 2024 के बजट में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के संबंध में महत्वपूर्ण सुधार किया गया था, इसमें खासकर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड सहित केंद्र और राज्य सरकारों के बॉन्ड शामिल हैं। 1 अक्टूबर, 2024 से बॉन्ड पर 10% टीडीएस लागू होगा। नए TDS नियमों में फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड भी शामिल हैं। टीडीएस नहीं काटा जाएगा अगर साल में मिली आय 10,000 रुपये से कम है। TDS केवल तभी काटा जाएगा जब आय 10,000 रुपये से अधिक होगी।
TDS रेट्स
धारा 19DA, 194H, 194-IB और 194M के तहत भुगतान करने के लिए TDS रेट्स को कम कर दिया गया है। इन धाराओं में पहले 5% दर की जगह अब 2% है। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए TDS की दर भी 1% से घटाकर 0.1 प्रतिशत कर दी गई है।
1 अक्टूबर 2024 से, धारा 194DA जीवन बीमा पॉलिसी के लिए भुगतान, धारा 194G लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन, धारा 194H कमिशन या ब्रोकरेज, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) द्वारा किराए के भुगतान के संबंध में धारा 194-IB, नामित व्यक्तियों या HUF दोबारा कुछ राशियों के भुगतान के संबंध में धारा 194M, म्यूचुअल फंड यूनिट फिर से खरीदने या UTI से संबंधित भुगतानों पर धारा 194F प्रभावित होने की उम्मीद जताई गई है।
शेयर बायबैक
1 अक्टूबर से शेयर बायबैक करों पर एक नया नियम लागू किया जाएगा। अब शेयरधारक बायबैक आय पर टैक्स देने के लिए जिम्मेदार होंगे, जो डिविडेंड टैक्स पर लागू होगा। यह नियम बायबैक रणनीतियों को बहुत प्रभावित करेगा, क्योंकि यह बदलाव कंपनियों से टैक्स का बोझ शेयर होल्डर्स पर स्थानांतरित करेगा।