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PF खाताधारकों जरूर रखें इन सुविधा का ध्यान, मुफ़्त मिलता हैं आपको 7 लाख का फायदा

EPFO - आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सभी कर्मचारियों को जीवन बीमा प्रदान करता है। इस सुविधा के तहत प्रत्येक ईपीएफओ मेंबर को 7 लाख तक का बीमा कवर मिलता है। अगर आप भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो उससे पहले ये काम जरूर करें...

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PF account holders must take care of these facilities, you get free benefit of Rs 7 lakh

The Chopal - हर कर्मचारी को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जीवन बीमा मिलता है। इस सुविधा के तहत प्रत्येक ईपीएफओ मेंबर को 7 लाख तक का बीमा कवर मिलता है। Employees Deposit Linked Insurance (EDLI) EPFO की इस बीमा प्रणाली का नाम है। इस अभ्यास की शुरुआत 1976 में हुई थी। यदि आप भी EPFO के सदस्य हैं तो आपको इस सुविधा के बारे में जानना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि किस स्थिति में इसका लाभ उठाया जा सकता है और इसमें कैलकुलेशन अमाउंट कैसे किया जाता है।

मृत्‍यु की स्थिति में परिवार को मिलती है आर्थिक मदद-

ईपीएफओ इन सुविधाओं को कर्मचारी के परिवार को पैसे देने के लिए प्रदान करता है। ईपीएफओ सदस्य की मौत पर बीमा रकम उसके उत्तराधिकारी या नॉमिनी को मिल सकती है। विशेष रूप से, प्राइवेट व्यवसाय में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी को ये बीमा कवर पूरी तरह से मुफ्त मिलता है। कम्पनी इस स्कीम का 0.50 प्रतिशत महंगाई भत्ता और बेसिक सैलरी देती है। 

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प्रोसेसिंग फीस

कैसे होती है क्‍लेम अमाउंट की कैलकुलेशन?

अधिकतम 7 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा देने वाली इस स्‍कीम में क्‍लेम अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे तय होती है, ये सवाल आप सभी के मन में होगा. बता दें कि बीमा राशि पिछले 12 महीनों की बेसिक सैलरी और डीए पर निर्भर करती है. इंश्योरेंस कवर का क्लेम आखिरी बेसिक सैलरी+DA का 35 गुना होगा. साथ ही क्लेम करने वाले को, 1,75,000 तक की बोनस राशि का भुगतान भी किया जाता है. उदाहरण के तौर पर देखें तो मान लीजिए किसी कर्मचारी की आखिरी 12 माह की बेसिक सैलरी+डीए अगर 15000 रुपए है तो इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट (35 x 15,000) + 1,75,000= 7,00,000 रुपए होगा.

कैसे करें क्‍लेम-

यदि EPF सब्सक्राइबर की असमय मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी इंश्योरेंस कवर के लिए क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए नॉमिनी की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए. इससे कम होने पर उसकी तरफ से अभिभावक क्‍लेम कर सकते हैं. क्‍लेम करते समय मृत्यु का प्रमाण पत्र, सक्सेशन सर्टिफिकेट जैसे डॉक्‍यूमेंट्स की जरूरत होती है. अगर दावा माइनर के अभिभावक की ओर से किया जा रहा है तो गार्जियनशिप सर्टिफिकेट और बैंक डीटेल्‍स देने होंगे.

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EDLI से जुड़े नियम-

- नौकरी करने के दौरान कर्मचारी की बीमारी, दुर्घटना या स्वाभाविक मृत्यु होने पर EDLI को लेकर क्‍लेम किया जा सकता है.

- EPFO सदस्य केवल EDLI योजना द्वारा तब तक ही कवर किया जाता है, जब तक वो नौकरी करता है. नौकरी छोड़ने के बाद उसके परिवार / उत्तराधिकारी / नॉमिनी इसका क्लेम नहीं कर सकते.

- अगर ईपीएफओ मेंबर लगातार 12 महीनों से नौकरी करता आ रहा है तो कर्मचारी की मृत्‍यु के बाद नॉमिनी को कम से कम 2.5 लाख तक का लाभ मिलेगा.

- EDLI स्कीम के तहत कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ है तो कवरेज मृत कर्मचारी का जीवनसाथी, कुंवारी बच्चियां और नाबालिग बेटा/बेटे लाभार्थी माने जाते हैं.

- PF खाते से पैसा निकालने के लि‍ए एंप्लॉयर के पास जमा होने वाले फॉर्म के साथ इंश्योरेंस कवर का फॉर्म 5 IF भी जमा करना होता है. इसे नियोक्‍ता सत्‍यापित करता है.