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PPF, सुकन्या योजना वाले इस तारीख तक निपटा ले अपना काम, वरना पड़ेगा पछताना

निवेशकों को 30 सितंबर 2023 तक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) या अन्य लघु बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए आधार से जुड़ी जानकारी देनी होगी।
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PPF, Sukanya Yojana should complete their work by this date, otherwise you will have to repent.

PPF, SSY Account Holders: निवेशकों को 30 सितंबर 2023 तक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) या अन्य लघु बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए आधार से जुड़ी जानकारी देनी होगी। स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने वाले लोगों को उस बैंक या पोस्ट ऑफिस में आधार नंबर देना होगा जहां स्कीम चल रही है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका स्मॉल सेविंग अकाउंट बंद कर दिया जाएगा।

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सरकार ने आधार को अनिवार्य बनाया

Finance Ministry की घोषणा के बाद आधार नंबर अनिवार्य हो गया है। पीपीएफ, एनएससी और अन्य छोटी बचत योजनाओं के लिए वित्त मंत्रालय ने आधार और पैन आवश्यक कर दिया है। 31 मार्च 2023 को एक अधिसूचना जारी कर इसे नोटिफाई किया गया था।

आधार की आवश्यकता

नोटिफिकेशन के अनुसार, बैंक या पोस्ट ऑफिस में आधार नंबर नहीं देने वाले जमाकर्ताओं को 1 अप्रैल 2023 से छह महीने के अंदर अपना आधार नंबर देना होगा। निवेशकों को नुकसान हो सकता है अगर ऐसा नहीं किया जाता है।

ये नुकसान आपको पोस्ट ऑफिस में किया गया निवेश खो देने की स्थिति में हो सकते हैं

बकाया ब्याज निवेशक के बैंक खाते में नहीं जमा होगा।

निवेशक सुकन्या समृद्धि खाते या पीपीएफ में निवेश नहीं कर सकेंगे।

निवेशकों को मैच्योरिटी मनी क्रेडिट नहीं मिलेगा।

यदि जमाकर्ता छह महीने के अंदर आधार नंबर नहीं देता है, तो उसका खाता तब बंद हो जाएगा।

तक निष्क्रिय रहेगा जब तक आधार नंबर बैंक या पोस्ट ऑफिस में नहीं भेजा जाता।

आपका रजिस्टर आधार नंबर जल्दी जमा करें।

ऐसे में, अगर आपने अब तक किसी छोटी बचत योजना में निवेश नहीं किया है और अपना आधार कार्ड नंबर नहीं दिया है, तो आपको तुरंत ऐसा करना चाहिए।

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