The Chopal

इस महीने सीधा खाते में आएगा पिछला अटका हुआ टैक्स, सीधे अकाउंट में आएंगे पैसे

इस साल का इनकम टैक्स भरने की तारीख जल्दी ही बता दी जाएगी और इनकम टैक्स के बाद इसका रिफंड लेना भी काफी जरूरी होता है | कुछ लोग ऐसे भी है जिन्हे अभी तक पिछले कई सालों से अटका हुआ इनकम टैक्स का रिफंड नहीं मिला है तो ऐसे लोगों के लिए आज बड़ी खबर आई है | विभाग ने बताया है की अगले महीने इन लोगों को रिफंड मिल जायेगा 

   Follow Us On   follow Us on
इस महीने सीधा खाते में आएगा पिछला अटका हुआ टैक्स, सीधे अकाउंट में आएंगे पैसे

The Chopal : आयकरदाताओं के लिए एक अच्‍छी खबर है. जिन टैक्‍स पेयर का पुराना इनकम टैक्‍स रिफंड (Income Tax Refund) अटका हुआ है, उसे पाने को अब उन्‍हें लंबा इंतजार नहीं करना होगा. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBTD) ने एक मार्च को जारी एक परिपत्र में कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 यानी असेसमेंट ईयर 2021-22 के अटके टैक्स रिफंड के पैसे आयकरदाताओं को 30 अप्रैल 2024 तक मिल जाएंगे. अगर आपका भी टैक्‍स रिफंड (Income Tax Refund news) बकाया है तो आपको अपनी ई-मेल (email) जरूर चेक करते रहना चाहिए. ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्‍योंकि आयकर विभाग ई-मेल के माध्‍यम से प्रत्‍येक बकाएदार को सूचना दे रहा है. अगर आपको अभी ई-मेल नहीं आया है तो जल्‍द आ जाएगा.

सीबीडीटी (CBDT) ने अपने परिपत्र में कहा, “यह हमारे ध्यान में लाया गया है कि कुछ तकनीकी मुद्दों के कारण या अन्य कारणों से, मूल्यांकन वर्ष (AY 2021-22) 2021-22 के लिए दाखिल किए गए कई वैध रिटर्न अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत संसाधित (Process) नहीं किया जा सका. परिणामस्वरूप, ऐसे रिटर्न के प्रोसेसिंग के संबंध में सूचना अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं भेजी जा सकी. इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां करदाता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपना वैध रिफंड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, हालांकि देरी के लिए वह जिम्मेदार नहीं हैं.”

बहुत से आयकरदाताओं का अटका है रिफंड

आयकरदाता द्वारा एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर सेंट्रलाइज्‍ड प्रोसेसिंग सेंटर में रिटर्न अनुरोध दाखिल करने के बाद, आयकर विभाग आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के तहत एक इंटिमेशन नोटिस जारी करता है. इस नोटिस का मतलब होता है कि आयकरदाता द्वारा दायर आईटीआर सफलतापूर्वक प्रोसेस हो गई है. इसके बाद आमतौर पर रिफंड राशि, यदि कोई हो, तो वह जारी कर दी जाती है. अब आयकर रिफंड (Income Tax Refund) में ज्‍यादा समय नहीं लगता. हालाँकि, वित्त वर्ष 2020-21 (AY 2021-22) के लिए भरी गई कई आईटीआर (Income Tax Return)  को अब तक प्रोसेस नहीं किया गया और इस वजह से बहुत से टैक्‍स पेयर का रिफंड (Income Tax Refund) अटका हुआ है.

इंटिमेशन ई-मेल में होगी पूरी जानकारी

इनकम टैक्स (Income Tax) डिपार्टमेंट की ओर से भेजे जा रहे इंटिमेशन ईमेल में आयकरदाता के बकाए इनकम टैक्स रिफंड से जुड़ी सारी जानकारियां दी जाएगी. गौरतलब है कि अब आयकर विभाग रिफंड जारी करने में बहुत समय नहीं लगाता है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कुछ दिनों बाद ही उसे आईटीआर को प्रोसेस किए जाने की सूचना मिल जाती है. आईटीआर प्रोसेस होने के बाद टैक्सपेयर को इंटिमेशन ई-मेल के जरिए बता दिया जाता है कि उसे कितना रिफंड मिलने वाला है और रिफंड का पैसा उसके कुछ दिनों बाद आयकरदाता के बैंक खाते में जमा करा दिए जाते हैं.

ये पढ़ें - UP वालों की मौज, 3 एक्‍सप्रेसवे जोड़ा जाएगा ये रास्ता, सड़क किनारों पर बनेंगे हाईवे गांव