Property Documents : प्रोपर्टी खरीदते समय जांच लें ये 10 डॉक्यूमेंट, कभी नहीं होगा नुकसान
10 Property Documents Must Check :खरीदने से पहले आपको पता होना चाहिए कि दस अलग-अलग दस्तावेज आपके द्वारा खरीदी गई संपत्ति को सही और प्रमाणिक साबित करते हैं। दस्तावेजों की जांच करने से खरीदार ठगी से बच सकता है।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।
The Chopal, 10 Property Documents Must Check : हर व्यक्ति खुद का घर खरीदने की इच्छा रखता है। जब कोई एक दुकान खरीदता है, तो दूसरा जमीन में पैसा लगाता है। लेकिन संपत्ति खरीद में कम जानकारी के कारण कई खरीददार ठगों का शिकार बन जाते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई खो बैठते हैं।
ऐसे में, संपत्ति खरीदने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के दस्तावेज आपके द्वारा खरीदी जा रही संपत्ति को सही और प्रमाणिक साबित करते हैं, जैसे कि संपत्ति खरीदने का मार्गदर्शक। ऐसे दस दस्तावेज हैं जो मकान, दुकान, जमीन या किसी भी अन्य संपत्ति की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। यदि एक व्यक्ति संपत्ति खरीदने से पहले कानूनन दस्तावेजों (Legal Documents for Property) की जांच करता है, तो वह ठगी से बच सकता है।
हर राज्य में संपत्ति रेगुलेटर रेरा है, जो मकान, फ्लैट या प्लॉट खरीदने और बेचने पर नज़र रखता है। यह बिल्डरों और रियल स्टेट कंपनियों पर निगरानी रखता है और उनके लिए नियम बनाता है, साथ ही खरीदारों की सुरक्षा करता है। इन नियमों को अनदेखा करते हुए, कुछ बिल्डर और प्रॉपर्टी बेचने वाले लोग ग्राहकों को धोखा देते हैं।
उत्पाद खरीदने से पहले ग्राहक को क्या करना चाहिए?
यदि आप संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले रेरा रजिस्ट्रेशन और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए।
ग्राहक इन दस्तावेजों की जांच करने से बच जाएंगे।
जिस संपत्ति, घर आदि को खरीदने जा रहे हैं, उसके मूल दस्तावेजों की जांच करना आवश्यक है। क्योंकि यह दस्तावेज संबंधित संपत्ति के प्रमाणिक होना साबित करते हैं और आप सही जगह धन खर्च कर रहे हैं। नीचे लिस्ट देखें:
- टाइटल डीड अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान कंप्लीशन सर्टिफिकेट (नव निर्मित संपत्ति के लिए) सेल डीड (विक्रय लेख)
- कमेंसमेंट सर्टिफिकेट (निर्माणाधीन संपत्ति)
- कन्वर्जन सर्टिफिकेट (यदि कृषि से गैर-कृषि भूमि में परिवर्तन होता है)
- खाता प्रमाणपत्र (बेंगलुरु में खासकर)
- इंंकंबरेंस सर्टिफिकेट (भार प्रमाणपत्र), नवीनतम टैक्स रसीदें, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (अधिभोग प्रमाणपत्र)
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